पटवारी, कैनल पटवारी और ग्राम सचिव की परीक्षा 7 जनवरी से होगी आयोजित, नकल करने वालों पर होगी कार्रवाई

चंडीगढ़ । जैसा कि आप सभी जानते है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) 7,8 और 9 जनवरी को पटवारी, कैनाल पटवारी और ग्राम सचिव की परीक्षा आयोजित करेगा. इन परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से और नकल रहित संपन्न कराने के लिए आयोग द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. आयोग की तरफ से परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कमरे में 2 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जिससे प्रत्येक अभ्यर्थी की मूवमेंट आयोग के अधिकारी देख पाएंगे.

एचएसएससी के सदस्य कमलजीत सैनी शुक्रवार को बैठक में आयोग की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों को साझा कर रहे थे. उन्होंने बताया कि प्रदेश में तीनों दिन में 10लाख 30 हज़ार परीक्षार्थी परीक्षा देंगे. यह परीक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि एक साथ लाखों परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं. इसी के चलते परीक्षा में कुछ नए नियमों को भी जोड़ा गया है. इस परीक्षा में नकल रोकने के लिए विजिलेटर रिपोर्ट को जरूरी कर दिया गया है तथा प्रत्येक अभ्यर्थी की सीट को चेक किया जाएगा.

यदि किसी अभ्यर्थी ने अपनी सीट को खाली छोड़ा है तो उसके लिए कैंसिल रिपोर्ट तैयार होगी. यदि किसी अभ्यर्थी ने 20% सीट कंप्लीट की है तथा 80% सीट खाली छोड़ी है तो विजीलेटर आयोग उसे अपनी रिपोर्ट में शामिल करेगा. उनके द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार प्रत्येक कमरे में दो-दो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे तथा सभी कैमरों को एक कंट्रोल रूम में बैठकर देखा जा सकेगा जिससे प्रत्येक अभ्यर्थी पर नजर रखी जा सकेगी.

दो बार बायोमेट्रिक प्रणाली से होगी हाजरी

परीक्षा केंद्रों में परीक्षा के लिए आने वाले अभ्यर्थियों की दो बार बायोमेट्रिक प्रणाली से हाजिरी ली जाएगी. पहली हाजिरी कमरे में जाने से पहले और दूसरे कमरे में बैठने के बाद. इसके लिए एजेंसियों को सख्त आदेश भी दिए गए हैं कि आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जाए. इस कार्य को सुनिश्चित ढंग से करने के लिए सुबह के सत्र में होने वाली परीक्षा के समय में भी बदलाव किया गया है. सुबह के सत्र में होने वाली परीक्षा 10:00 बजे से लेकर 11 बज कर 30 मिनट तक होगी.

सजा का भी है प्रावधान 

जो भी अभ्यर्थी नकल करता पकड़ा गया उसे 3 साल की सजा और कोई शिक्षक और अन्य व्यक्ति नकल कराते पकड़ा गया तो उसे 5 साल की सजा होगी. यदि यह किसी एजेंसी की मिलीभगत मिली तो 7 साल की सजा के साथ-साथ एजेंसी के मालिक की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी.

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