नई दिल्ली | केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने स्कूलों के एफिलिएशन के नियमों में बदलाव किया है. इससे स्कूलों को कुछ राहत तो मिलेगी, लेकिन इन पर तलवार भी लटकती रहेगी. जो स्कूल नियमों का उल्लंघन करेंगे, उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
इस प्रकार के नियमों के उल्लंघन करने पर ₹5,00,000 तक का जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन अब इसमें भी बदलाव किया है. इन नियमों को लेकर सीबीएसई द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें इन सभी बदलावों की जानकारी दी गई है.
दिसंबर 2024 में हुई थी बैठक
दिसंबर 2024 में इस विषय में एक बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें इसे लेकर भी एजेंडा रखा गया था. इसी क्रम में अब इन नियमों में बदलाव किया गया है. सीबीएसई से एफिलिएशन के लिए आवेदन करने वाले स्कूलों को अब नए नियमों का पालन करना होगा. जो स्कूल एफिलिएशन के लिए आवेदन करते हैं या फिर स्कूल का स्तर बढ़ने के लिए आवेदन करते हैं, तो उस स्थिति में सीबीएसई स्कूलों का आकलन करेगा.
यदि टीम को लगेगा कि स्कूलों द्वारा उल्लंघन किया है, तो उसकी रिपोर्ट बनाकर भेजी जाएगी. वहीं, दूसरी तरफ जांच कमेटी के निरीक्षण के दौरान यदि किसी तरह से कोई बाधा पैदा की जाती है, तो उसे मामले में भी कार्रवाई की जा सकती है.
स्कूलों को भेजी गई जानकारी
बोर्ड द्वारा एफिलिएशन को लेकर सभी जानकारियां स्कूलों को भेज दी गई हैं. इनमें केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल सहित अन्य संबद्ध स्कूल शामिल हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में देशभर में करीब 30,000 स्कूल ऐसे हैं जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं, जबकि 26 अन्य देशों में भी सीबीएसई स्कूल स्थापित है. सभी स्कूलों पर यह नियम लागू होते हैं.
