हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब भरे जायेंगे ग्रुप-डी खेल कोटा के रिक्त पद; प्रस्ताव को मिली मंजूरी

चंडीगढ़ | साल 2018 में हरियाणा सरकार की तरफ से ग्रुप डी के पदों को भरा गया था. फिर HSSC की तरफ से 19 जनवरी 2019 को चयनित उम्मीदवारों की सूची सौपीं गई, मगर जब राज्य सरकार जब पता चला कि बड़ी संख्या में अनुशंसित उम्मीदवारों के पास वैध खेल ग्रेडेशन प्रमाणपत्र नहीं थे तो भर्ती की नियुक्ति रोक दी गई . इसके अलावा, 25 मई 2018 की संशोधित खेल नीति के तहत 31 दिसंबर 2020 तक खेल ग्रेडेशन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने पर पहले से नियुक्त कुछ लोगों की सेवाएं खत्म कर दी गई.

Haryana Staff Selection Commission HSSC

मानदंडों को ढील देगी खट्टर सरकार

फिलहाल, खबर आ रही है कि खट्टर सरकार ने मानदंडों में ढील देने और खाली पड़े ग्रुप- डी पदों को भरने का निर्णय किया है, जिन्हें 2018 में पात्र खिलाड़ी व्यक्तियों (ESP) श्रेणी के तहत विज्ञापित किया गया था.

मिली जानकारी के अनुसार, इस मामले पर विस्तार से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री खट्टर ने प्रस्ताव के लिए हामी भर दी है. खाली पदों को भरने के लिए इसी हफ्ते हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को पत्र भी भेजा जाएगा. हो सकता है कि सरकार HSSC से उन सभी उम्मीदवारों को हटाने के बाद ईएसपी श्रेणी की संशोधित अनुशंसा सूची बनाने के लिए कहे, जिनके पास वैध खेल ग्रेडेशन प्रमाणपत्र नहीं थे.

पिछले 3 साल से मामला सुलझाने में लगी सरकार

जानकारी मिली है कि सरकार एचएसएससी से ईएसपी श्रेणी में विज्ञापित 1,518 पदों में से खाली रह गए पदों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए कह सकती है. आयोग को किसी भी रिक्ति को ध्यान में रखना होगा, जिसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सामने चल रहे किसी मुकदमे के दौरान आरक्षित रखने का आदेश दिया गया हो. प्रमुख सचिव (खेल) एचएसएससी सचिव को ईएसपी ग्रुप- डी के उम्मीदवारों का ताजा डेटा देंगे, जिनके पास वैध खेल ग्रेडशन सर्टिफिकेट उपलब्ध है. सरकार पिछले 3 साल से इस मामले को सुलझाने में लगी हुई है.

उम्मीदवार कर रहे बहाल करने का अनुरोध

अधिकारियों का कहना है कि सरकार को उम्मीदवारों/ कर्मचारियों (जिनकी सेवाएं 25 मई, 2018 की नीति के अनुसार ग्रेडेशन प्रमाणपत्र जमा न करने के कारण समाप्त कर दी गई थीं) से मामले/ अभ्यावेदन मिल रहे थे, जिसमें वे अनुरोध कर रहे हैं कि उन्हें संबंधित विभाग में आधार पर बहाल किया जाए. खेल विभाग ने उन्हें 31 अक्टूबर, 2021 तक खेल ग्रेडेशन प्रमाणपत्र दिया था. कुछ मामलों में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को उम्मीदवारों के प्रतिनिधित्व पर फैसला लेने के लिए भी निर्देशित किया था.

एक अधिकारी ने बताया कि सरकार पहले भी इस मामले पर विचार कर चुकी है और सभी विभागों/ बोर्डों/ निगमों को निर्देशित किया कि जिन उम्मीदवारों ने 31 मार्च 2022 से पहले जारी किए गए खेल ग्रेडेशन प्रमाणपत्र जमा किए हैं, उन्हें नियम और शर्तों के अधीन फिर से नियुक्त किया जा सकता है. अब जो खाली 300 पद बचे है वें भी भरे जाएंगे.

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