चंडीगढ़ प्रशासन का बड़ा फैसला, केवल 2 घंटे तक चला सकेंगे पटाखे; गाइडलाइन जारी

चंडीगढ़ | दिवाली में पटाखों को लेकर लोग काफी उत्साहित रहते हैं. विशेषकर बच्चों को पटाखे जलाना काफी पसंद होता है. इधर, चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों को बड़ा झटका दिया है. दिवाली पर लोग सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे चला सकेंगे. फिलहाल, प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं. साथ ही, नियमों के उल्लंघन करने पर भी दिशा निर्देश जारी किए हैं. आईए जानते हैं आदेशों में क्या कुछ कहा है…

Ptakhe

आदेश में कही गई ये बातें

आदेश के मुताबिक, गुरुपूर्व पर लोगों को सुबह 4 बजे से शाम 5 बजे तक पटाखे फोड़ने की इजाजत है. दिवाली के दौरान रात 8 से 10 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकते हैं. आदेश में लिखा है कि लोग 100 मीटर की दूरी पर ही पटाखे चला सकेंगे. दशहरे पर पुतला दहन के दौरान केवल पुतले में ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे. प्रशासन ने कहा है कि अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

केवल हरित पटाखों की अनुमति

चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जारी आदेश में लिखा है कि इस साल भी दशहरा, दिवाली और गुरुपूर्व के मौके पर शहर में सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत दी गई है. शहर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने और कम करने के लिए यूटी प्रशासन ने यह फैसला लिया है. बढ़ते प्रदूषण के कारण इस साल भी पटाखे जलाने पर सख्ती की जाएगी और लोगों को प्रदूषण की समस्या के बारे में जागरूक भी किया जाएगा.

चंडीगढ़ प्रशासन ने पिछले साल त्योहारों के दौरान हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी. महामारी के चलते प्रशासन ने 2020 और 2021 में कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय के तौर पर पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था.

प्रशासन ने बताई ये वजह

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 23 अक्टूबर 2018 को दिए गए आदेश के तहत, दशहरा या दिवाली जैसे अन्य त्योहारों में रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है. इसके अतिरिक्त, 1 दिसंबर 2020 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली ने देश भर के उन शहरों में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए थे, जहां प्रदूषण सामान्य से अधिक है.

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