हरियाणा में फायर कर्मचारियों की बल्ले- बल्ले, 50 लाख मुआवजा तय; भत्तों में भी हुआ इजाफा

चंडीगढ़ | अग्निशमन कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हरियाणा सरकार ने अहम फैसले लिए हैं. कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए जोखिम भत्ते, दुर्घटना में मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता, वर्दी भत्ता और सेवा अवधि से जुड़े मामलों में राहत देने का निर्णय लिया गया है. दिवंगत कर्मचारी रणबीर के परिवार को बकाया 20 लाख की राशि जल्द उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है.

Haryana Fire Brigade Vehicle

दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों से अनुकम्पा नौकरी के लिए आवेदन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. इससे ऐसे परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है. सरकार ने रेगुलर कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला लिया है.

सेवा बाधित नहीं

हड़ताल के कारण उनकी सेवा बाधित नहीं मानी जाएगी और सर्विस ब्रेक नहीं होगा. वहीं, अग्निशमन कर्मचारियों के लिए 5,000 का जोखिम भत्ता निर्धारित किया गया है. ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में कर्मचारी की मृत्यु होने पर 50 लाख देने की नीति बनाने को भी स्वीकृति दी गई है. इससे जोखिम वाले काम में जुटे कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी.

समयसीमा तय

फायर ऑपरेटर-कम ड्राइवर के पदों पर भर्ती को लेकर भी समयसीमा तय की गई है. भर्ती के मापदंड 45 दिन के भीतर तैयार किए जाएंगे. इसके बाद अगले 15 दिन में भर्ती का विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. कर्मचारियों के वार्षिक वर्दी भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है. अब वार्षिक वर्दी भत्ता 7,500 होगा. वहीं, पेरोल कर्मचारियों की हड़ताल अवधि को Extra Duty Leave के विरुद्ध समायोजित करने का फैसला लिया गया है.

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Sanjukta Pandit
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मेरा नाम संयुक्ता पंडित है. मै हरियाणा ई खबर में बतौर एडिटर के पोस्ट पर लगभग 4 सालों से काम रही हूँ. मेरी हमेशा कोशिश रहती है आप लोगो तक ब्रेकिंग न्यूज़ जल्द से जल्द अपडेट करूं और न्यूज़ में कोई व्याकरण की गलती न हो.