चंडीगढ़ | आर्थिक रूप से कमजोर यानि BPL परिवारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. बता दें कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से बीपीएल परिवार को अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों द्वारा लोन की सुविधा दी जा रही है. फैमिली आईडी में जिन परिवारों की सालाना आमदनी 1.80 लाख रुपए से कम हैं, वो इस योजना के तहत पात्र होंगे. यह योजना ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू रहेगी.
डेढ़ लाख रुपए मिलेगा लोन
जिला प्रबंधक अधिकारी चन्द्र प्रकाश ने बताया कि बैंकों के माध्यम से 1.50 रुपए तक का लोन पशुपालन, किराना दुकान, मनियारी दुकान, ब्यूटी पार्लर, ई- रिक्शा, सूअर पालन या अन्य कोई लाभप्रद योजना आदि के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है.
जिला कार्यालय में जमा कराएं आवेदन
उन्होंने बताया कि निगम द्वारा कुल लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 10 हजार रुपये तक का अनुदान व 10% मार्जिन मनी व 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है. बकाया लोन बैंकों द्वारा दिया जाता है. इच्छुक आवेदनकर्ता निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.hsfdc.org.in पर ऋण आवेदन फार्म भरकर संबंधित जिला कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं.
अधिकारी चंद्र प्रकाश ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का फायदा उठाकर गरीब परिवार अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं. वो इस योजना के माध्यम से लोन की सुविधा उठाकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं.
