हरियाणा में पेंशन और सेवानिवृत्ति के लिए जूझ रहे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ये आदेश

चंडीगढ़ | हरियाणा में पेंशन और सेवानिवृत्ति के लिए जूझ रहे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है. मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशक और मुख्य प्रशासक, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों से एक सप्ताह के अंदर सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन के लंबित सभी मामलों की जानकारी मांगी है.

Punjab and Haryana High Court

हाईकोर्ट ने दिया था ये आदेश

बता दें कि हरियाणा में कर्मचारियों की संख्या का बड़ा आंकड़ा लंबी कानूनी लड़ाई के बावजूद आज भी सेवानिवृत्ति के लाभ से वंचित हैं. संबंधित विभागों ने विभिन्न कारणों से उनकी पेंशन सहित अन्य लाभ पर रोक लगा रखी है. कुछ मामले तो बीस साल से भी ज्यादा लंबे समय से पेंडिंग पड़े हैं, जिनमें कुछ मामलों में तो कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी हैं और अब उनके परिजन बकाया राशि पाने के लिए संघर्षरत है.

वहीं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहले ही आदेश जारी कर चुका है कि सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन के लंबित मामलों की सुनवाई हर रोज होगी. ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट भी मुख्य सचिव से ऐसे सभी लंबित मामलों की सूची तैयार कर इसकी जानकारी हाईकोर्ट को देने के निर्देश दे चुका है. हाईकोर्ट ने सरकार को तीन सप्ताह में यह रिपोर्ट सौंपने का आदेश जारी किया है.

1998 की याचिका पर हाईकोर्ट ने तलब की जानकारी

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के पूर्व कर्मचारी श्रीनिवास ने साल 1998 से लंबित अपने सेवानिवृत्ति लाभों की मांग करते हुए याचिका दाखिल की हुई है. इसी के आधार पर हाईकोर्ट ने बकाया पेंशन और अन्य लाभों के सभी लंबित मामलों की जानकारी तलब की है.

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