हरियाणा: ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के लिए हो जाएं तैयार, बस ये होनी चाहिए योग्यता

चंडीगढ़ | हरियाणा राज्य में बजट घोषणा के समय सीएम मनोहर लाल ने राज्य के 500 बेरोजगार युवाओं और किसानों को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण देने की घोषणा की थी. अब सरकार ने हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के माध्यम से ड्रोन प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू की है. डीसी रेवाड़ी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि किसानों को यह प्रशिक्षण पूरी तरह नि:शुल्क दिया जाएगा, जिसमें प्रशिक्षण के साथ रहने व खाने का खर्च विभाग वहन करेगा.

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ये होनी चाहिए योग्यता

सहायक कृषि अभियंता रेवाड़ी अभियंता दिनेश शर्मा ने बताया कि इस ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के लिए 18 से 45 वर्ष की आयु के किसान एवं बेरोजगार युवा आवेदन कर सकते हैं. यह प्रशिक्षण कुल 8 दिनों में 2 चरणों में पूरा किया जाएगा. आवेदक के पास कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और वैध पासपोर्ट होना चाहिए और किसान उत्पादक संगठन या कस्टम हायरिंग सेंटर का सदस्य होना चाहिए.

दस्तावेजों की होगी जांच

सहायक कृषि अभियंता ने बताया कि ड्रोन पायलट बनने के इच्छुक किसान एवं उपरोक्त योग्यता वाले बेरोजगार युवा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पोर्टल पर 19 मई से 13 जून तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदक का मूल विवरण परिवार पहचान पत्र और पासपोर्ट के अनुसार माना जाएगा. आवेदन करते समय संबंधित कृषक उत्पादक संगठन या कृषि उप निदेशक द्वारा जारी कस्टम हायरिंग सेंटर द्वारा किए गए कार्य का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा.

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चयनित युवाओं को करनाल में मिलेगा प्रशिक्षण

अंतिम तिथि तक पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की जांच संबंधित सहायक कृषि अभियंता एवं उप कृषि निदेशक द्वारा की जाएगी. दस्तावेज सत्यापन के बाद, निर्धारित मापदण्ड के अनुसार वरीयता सूची तैयार की जायेगी. योग्यता सूची शैक्षिक योग्यता, कृषि अनुभव पृष्ठभूमि और एफपीओ के अनुभव के आधार पर निर्धारित 100 अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी. चयनित युवाओं को करनाल में प्रशिक्षण दिया जाएगा.

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Pravesh Chauhan
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मेरा नाम प्रवेश चौहान है. मीडिया लाइन में पिछले 4 वर्ष से काम कर रहा हूँ. मैंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री हासिल की है.