डोमिसाइल नियमों में बदलाव का हरियाणा सरकार ने किया बचाव, विपक्ष की आपत्ति पर दी सफाई

चंडीगढ़ । हरियाणा डोमिसाइल नियमों में बदलाव को लेकर विपक्ष की आपत्ति के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर की ओर से सोमवार को विधानसभा में बताया गया राज्य में कम से कम 5 साल तक रहने की शर्त वाले केवल स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम 2020 के तहत विशिष्ट उद्देश्यों के लिए लागू किया जाएगा.

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उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस सदस्य वरुण चौधरी के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि “यह नियम राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने और हरियाणा की औद्योगिक इकाइयों के लिए रोजगार सर्जन सब्सिडी प्रदान करने से संबंधित है” कांग्रेस सदस्य वरुण चौधरी इसका कारण जानना चाहते थे कि हरियाणा सरकार ने डोमिसाइल के लिए पहले की 15 साल की शर्तों को घटाकर अब 5 साल आखिर क्यों कर दिया है.

वही उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला में सदन को सूचित करते हुए कहा कि हरियाणा राज्य ने स्थानीय निवासियों को रोजगार अधिनियम 2020 तहत राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान के विशिष्ट उद्देश्यों और हरियाणा की औद्योगिक इकाइयों के लिए रोजगार सर्जन सब्सिडी के अनुदान के लिए हरियाणा में रहने की 5 साल की शर्त लागू होगी.

हाल ही में हरियाणा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान जारी करते हुए कहा था कि डोमिसाइल प्राप्त करने की समय अवधि को कम करके हरियाणा सरकार जनसंख्या की में बदलाव करना चाहती है. ताकि स्थानीय लोगों के अधिकारों को कम किया जा सके.

अन्य विपक्षी सवालों का जवाब देते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य के सभी 22 जिलों में विशिष्ट राजस्व सर्वे कराया जाएगा जिन विधायकों को यह लगता है कि उनके क्षेत्र व गांव में हाल ही में बारिश व ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है और यदि वह पटवारी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट से संतुष्ट हैं वह आवश्यक कार्यवाही के लिए उन लोगों का नाम लिखवा सकते हैं साथ ही संबंधित उपायुक्तों और उन्हें भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं.

डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि 1 फरवरी से 1 मार्च तक प्रारंभिक गिरदावरी की प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त की गई है. और उसके बाद विशेष गिरदावरी के आयोजन के निर्देश दिए गए. उन्होंने आगे कहा कि दोनों की फाइनल रिपोर्ट के बाद प्रभावित किसानों को मुआवजा मुहैया कराया जाएगा.

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