नए साल पर युवाओं को बड़ी राहत, हरियाणा सरकार ने रोजगार से जुड़ी इन 10 सेवाओं की डेडलाइन की तय

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने युवाओं के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश की गठबंधन सरकार ने रोजगार विभाग से संबंधित 10 सेवाओं की समय सीमा निर्धारित कर दी है. अब एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए युवाओं को रोजगार कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि इसके लिए सरकार ने 15 दिन की समय सीमा निर्धारित कर दी है. वहीं, इंटरव्यू के लिए मिलने वाले मुफ्त वाउचर के लिए एक दिन का समय निर्धारित किया गया है.

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स्मार्ट प्लान में 15 दिन में होगा रजिस्ट्रेशन

हरियाणा सरकार में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि विभाग के स्मार्ट प्लान के रजिस्ट्रेशन के लिए 15 दिन तो वहीं रोजगार इच्छुक के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा 1 महीना निर्धारित की गई है. उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने सेवा का अधिकार एक्ट (2014) के तहत रोजगार विभाग द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली 10 सेवाओं के लिए निर्धारित समय सीमा और अपीलीय प्राधिकरणों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

रोजगार योजना के लिए समय- सीमा निर्धारित

संजीव कौशल ने बताया कि एक परिवार- एक रोजगार योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए 15 दिन और योग्यता तथा अन्य संबंधित डाक्यूमेंट्स को शामिल करने के लिए भी 15 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है. इसके अलावा, रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण तथा नवीनीकरण कराने के लिए दो महीने की ग्रेस अवधि के लिए भी 15 दिन का समय तय किया गया है. वहीं, राज्य के भीतर एक रोजगार कार्यालय से दूसरे रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन का स्थानांतरण के लिए 15 दिन का समय तय होगा.

इन सेवाओं के लिए भी अवधि हुई निर्धारित

रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण में दो महीने देरी के बाद नवीनीकरण में छूट के लिए 45 दिन का समय तय किया गया है. इसके अलावा, बेरोजगारी भत्ता के लिए तीन महीने और रोजगार कार्यालय में नियोजकों के रजिस्ट्रेशन के लिए 15 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है.

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