चंडीगढ़ | सरकार ने हरियाणा सेवा का अधिकार (राइट टू सर्विस) आयोग में मुख्य आयुक्त और आयुक्त के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक सर्च कमेटी का गठन किया है जो योग्य उम्मीदवारों के नामों की पहचान कर अपनी सिफारिशें वैधानिक चयन समिति को भेजेगी.

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम- 2014 के तहत गठित आयोग में एक मुख्य आयुक्त और अधिकतम चार आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं. फिलहाल, मुख्य आयुक्त और एक आयुक्त के रिक्त पद को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
आवेदन करने की पात्रता
अधिसूचना के मुताबिक, मुख्य आयुक्त पद के लिए हरियाणा के पूर्व या वर्तमान मुख्य सचिव, केंद्र सरकार में सचिव स्तर अथवा उसके समकक्ष पद पर कार्यरत या सेवानिवृत्त अधिकारी आवेदन कर सकते हैं. वहीं, आयुक्त पद के लिए हरियाणा सरकार के ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी पात्र होंगे जिन्होंने प्रशासनिक सचिव या राज्य सेवा में समकक्ष पद पर कार्य किया हो. हरियाणा कैडर के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को भी आवेदन करने की पात्रता दी गई है. चयनित उम्मीदवार पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक जो भी पहले हो अपने पद पर बने रहेंगे.
पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं
इन पदों पर पुनर्नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है. वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम- 2014 तथा 28 जून 2019 को किए गए संशोधनों के अनुसार लागू होंगी. राज्य सरकार ने इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से 1 जुलाई 2026 शाम 5 बजे तक आवेदन मांगे हैं. निर्धारित प्रारूप में आवेदन हरियाणा सिविल सचिवालय, सेक्टर- 1, चंडीगढ़ स्थित सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त एवं सचिव कार्यालय, कमरा नंबर 44- बी, छठी मंजिल में जमा किए जा सकते हैं. सरकारी सेवा में कार्यरत अधिकारियों को अपने आवेदन उचित माध्यम से भेजने होंगे.