चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने सूबे की नगरपालिका क्षेत्रों में पानी और सीवरेज कनेक्शनों के नियमितीकरण को लेकर नई पॉलिसी लागू कर दी है, जिसमें नगरपालिका सीमा के अन्तर्गत आने वाले गांवों को भी शामिल किया गया है. शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा इस पॉलिसी को अधिसूचित कर दिया गया है, जिसमें लोगों के लिए पानी व सीवरेज कनेक्शन जारी करने और नियमित करने के 2 ऑप्शन दिए गए हैं.
पहला ऑप्शन
राज्य की लोगों को वर्तमान वाटर चार्ज, वाटर वेस्ट डिस्पोजल चार्ज के अतिरिक्त, क्रमशः 1 हजार रुपए और 500 रुपए पानी और सीवर कनेक्शन चार्ज के रूप में एडवांस भुगतान करने की सहमति देनी होगी. हालांकि, पानी- सीवर और पानी के मीटर के लिए सामग्री और लेवर चार्ज उपभोक्ताओं को खुद वहन करना होगा.
दूसरा ऑप्शन
हरियाणा के लोगों को 15 सालों तक वाटर- सीवर कनेक्शन चार्ज के बदले 10 रुपए अतिरिक्त देने होंगे. साथ ही, वाटर, वाटर वेस्ट डिस्पोजल चार्ज भी देना होगा. यदि विभाग द्वारा जल मीटर उपलब्ध कराया जाता है, तो उपभोक्ता को उसके बदले 6 साल तक हर महीने 25 रुपए भी देने होंगे.
अभी कितना वाटर- वाटर वेस्ट चार्ज
- वाटर चार्ज: 96 रुपए
- वेस्ट वाटर चार्ज: 24 रुपए
- कमर्शियल कनेक्शन: 1 हजार रुपए
ऐसी स्थिति में नहीं देना होगा चार्ज
अधिसूचना में बताया गया है कि मीटर लगे होने की स्थिति में उपभोक्ता से कोई वाटर, वाटर वेस्ट चार्ज नहीं लिया जाएगा और वाटर- सीवरेज कनेक्शन और जल मीटर के लिए सामग्री और श्रम की लागत सेवा प्रदाता प्राधिकरण द्वारा वहन की जाएगी. हरियाणा सरकार ने 5 साल के लिए रोड कट शुल्क माफ करने का भी फैसला किया है. अगर उपभोक्ता अपने पानी के कनेक्शन पर घरेलू पानी का मीटर नहीं लगवाता है, तो उसे रोड कट शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा.
