हरियाणा सरकार ने शुरू की बिजली माफी योजना, इन लोगों को मिलेगा लाभ; पढ़े पूरी जानकारी

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने प्रदेशवासियों को बिजली बिल को लेकर सुखद तोहफा दिया है. सरकार ने परिवारों के लिए अंत्योदय बिल माफी योजना (Antyodaya Bill Maafi Yojana) शुरू करने का फैसला किया है. इस बिजली बिल माफी योजना के लिए केवल वही परिवार पात्र होंगे, जिनकी आय 1 लाख रुपये से कम है. इसके अलावा, बिजली की औसत मासिक खपत 150 यूनिट तक होनी चाहिए चाहे उनका बिजली कनेक्शन कटा हो या चालू हो. इसके साथ ही, वे परिवार भी इस माफी योजना के पात्र होंगे जिन्होंने 2 या 2 से अधिक बिलिंग चक्रों के बिल का भुगतान नहीं किया है.

Bijli Bill

प्रस्ताव को दी मंजूरी

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अंत्योदय परिवारों के बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस दौरान सीएम खट्टर ने कहा कि गरीब परिवारों को अधिक से अधिक राहत पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है. इस योजना के तहत, कनेक्शन धारक को केवल एक वर्ष की मूल राशि जमा करनी होगी जो 2,300 रुपये से अधिक नहीं होगी.

इसके अलावा, कनेक्शन धारक को यह राशि 6 ​​किस्तों में जमा करने की छूट दी गई है. साथ ही, अगर ग्राहक यह रकम एक बार में भी जमा करना चाहता है तो वह भी जमा कर सकता है. कनेक्शन कटने की स्थिति में यदि कनेक्शन 6 माह के अन्दर कटा है तो यह कनेक्शन पूरी राशि जमा करने अथवा प्रथम किश्त जमा करने पर जोड़ दिया जायेगा. अगर कनेक्शन कटे हुए 6 महीने से ज्यादा हो गया है तो उसे नया कनेक्शन माना जाएगा.

यह भी पढ़े -  हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, पशु हमले के पीड़ित परिवारों को मिलेगी आर्थिक सहायता

बिजली चोरी पर भी छुट

गौरतलब है कि यह योजना तभी तक वैध रहेगी जब तक इसे बिजली विभाग वापस नहीं ले लेता. विवादित बिलों की स्थिति में पात्र अन्त्योदय परिवारों को विवादित राशि का एक चौथाई यानि 3600 रूपये जो भी कम हो जमा करना होगा. इसके अलावा, यदि बिजली चोरी का मामला किसी व्यक्ति का है तो वह व्यक्ति भी इस योजना के लिए पात्र है.

Avatar of Pravesh Chauhan
Pravesh Chauhan
View all posts

मेरा नाम प्रवेश चौहान है. मीडिया लाइन में पिछले 4 वर्ष से काम कर रहा हूँ. मैंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री हासिल की है.