पुराने वाहनों को नष्ट कर नया खरीदने पर मिलेगी छूट, जानें हरियाणा सरकार की नई पॉलिसी

चंडीगढ़ | कल यानि 1 दिसंबर को चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई. इसी बैठक में पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की पॉलिसी पर मुहर लगी है. बता दें कि NCR क्षेत्र के तहत आने वाले हरियाणा के जिलों में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के सड़क पर उतारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और अब बाकी हरियाणा में भी इस नियम को लागू करने की तैयारी हो रही है.

Vehicles

ऐसे वाहनों को स्क्रैप करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की है. कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वाहनों को स्क्रैप करके नया वाहन खरीदने पर हरियाणा के लोगों को 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इसी के साथ रजिस्ट्रेशन फीस में भी छूट देने की बात इस पॉलिसी में कही गई है.

सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि एनसीआर जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में पुराने वाहनों को चलाने पर कोई रोक नहीं है लेकिन कोई इन पुराने वाहनों को स्क्रैप करवाकर नया वाहन खरीदेगा तो उसे सरकार की ओर से छूट दी जाएगी. पुराना वाहन नष्ट करने के बाद नया वाहन खरीदने वालों को मोटर वाहन शुल्क में 10% की छूट दी जाएगी.

सीएम मनोहर लाल ने बताया कि इसी के साथ रजिस्ट्रेशन फीस में भी 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. उन्होंने बताया कि डीजल के पुराने वाहनों से प्रदुषण बहुत ज्यादा फैलता है. ऐसे में इस पॉलिसी का मकसद यही है कि पुराने वाहन मालिकों को कुछ हद तक राहत प्रदान की जाए ताकि ऐसे लोग पुराने वाहनों को स्क्रैप कर नया वाहन खरीदने के लिए प्रेरित किए जा सकें.

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