हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब नहीं लगेगा ज्यादा समय

चंडीगढ़ । हरियाणा में पंचायत चुनाव कराने के लिए निर्देश देने की एक याचिका की पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की बैंच ने तय किया है कि पंचायत चुनावों से संबंधित सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाएं. हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के वकील ने बताया कि पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने राज्य चुनाव आयोग को 22 मार्च को एक पत्र लिखकर वार्डबंदी व आरक्षण तय करने के लिए दो महीने और उसके बाद एक अन्य तैयारी के लिए एक महीने का समय लगने की बात कही है.

Eelection Result Counting

सरकार की वार्डबंदी व अन्य काम के बाद ही राज्य चुनाव आयोग चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर सकता है. सभी पक्षों को सुनने के बाद बैंच ने इस मामले को पंचायत चुनावों से संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए तय करते हुए मामले की सुनवाई 20 अप्रैल तक स्थगित कर दी. यहाँ एक बात साफ हो रही है कि अब पंचायत चुनाव में ज्यादा देरी नहीं है.

इस मामले में जिला जींद के देवेंद्र सिंह व अन्य ने याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता ने ग्राम पंचायतों के मामलों को चलाने के लिए प्रशासकों की नियुक्ति के राज्य सरकार के फैसले पर भी आपत्ति जताई है. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में बताया कि हरियाणा में ग्राम पंचायतों का चुनाव 2016 में हुआ था और इस तरह से ग्राम पंचायत का चुनाव 23 फरवरी से पहले पूरा किया जाना था.

यह भी पढ़े -  HTET 2025 परीक्षा केंद्रों को लेकर बड़ा अपडेट, 3 दिन में भेजनी होगी भवनों की सहमति

सरकार ने संविधान व जनादेश के खिलाफ प्रशासक नियुक्त कर दिए. हाईकोर्ट को जानकारी दी गई कि ग्राम पंचायत स्थानीय प्रशासन का एक अनिवार्य हिस्सा है. निर्धारित समय के अंदर चुनाव न कराने और राज्य द्वारा प्रशासक नियुक्त करने के आदेश सरकार की मनमानी को दर्शाता है.

Avatar of Ajay Sehrawat
Ajay Sehrawat
View all posts

मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.