चंडीगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त, वाहनों में ये डिवाइस लगाना जरूरी; पढ़े डिटेल्स

चंडीगढ़ | महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने सख्त रुख अख्तियार किया है. सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के तहत टैक्सी, तिपहिया और बसों समेत चंडीगढ़ के सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाने की तैयारी की गई है. इस नियम के तहत, 30 जनवरी तक पुराने और नए रजिस्ट्रार वाले सभी सार्वजनिक वाहनों को लगाना अनिवार्य कर दिया गया था.

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इन पर लागू होगा नियम

इसके बाद इस नियम को जल्द ही शहर में लागू करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है. इसमें चंडीगढ़ की सड़कों पर चलने वाले अन्य प्रकार के सार्वजनिक परिवहन जैसे टैक्सी, तिपहिया, सीटीयू बस आदि को नियमों के तहत लागू किया जाएगा. भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 25 अक्टूबर 2018 को जारी अधिसूचना (चंडीगढ़ में महिला सुरक्षा पर जोर) में प्रशासन ने यह बात कही है.

ये अधिसूचना की जारी

पिछले कुछ समय से महिलाओं को लेकर कई तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं. ऐसे नियम चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा लागू किए जाने थे. बुधवार को ही चंडीगढ़ प्रशासन की सहमति से स्थानीय प्रशासन ने 31 जनवरी 2023 (चंडीगढ़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट) तक चंडीगढ़ में पंजीकृत सभी सार्वजनिक वाहनों पर ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है. प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने इसकी मंजूरी दी.

महिला यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए लिया फैसला

केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत, चंडीगढ़ में 125 एच नियम के तहत राष्ट्रीय एथलीट प्रशासन चंडीगढ़ के इशारे पर गठित राज्य महिला आयोग की जांच समिति वाहनों में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य करने को कहा गया है.

केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के 90 केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1929 के तहत, पंजीकृत सभी वाहनों को 31 जनवरी से पहले इस आवश्यक नियम का पालन करना होगा. सभी नए वाहनों को वाहन पंजीकरण के समय ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन भी लगाना होगा. यह आदेश खासतौर पर महिला यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए जारी किया गया है.

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