चंडीगढ़ | हरियाणा में सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार ने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. कर्मचारियों को आर्थिक लाभ देने के साथ- साथ मेडिकल सुविधा, दुर्घटना बीमा और सेवा सुरक्षा से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है. बता दें कि इन फैसलों से पालिका रोल, नियमित और आउटसोर्स कर्मचारियों को अलग- अलग स्तर पर लाभ मिलेगा. इससे सभी में खुशी का माहौल बना हुआ है.
पालिका रोल सफाई कर्मचारियों के लिए वर्दी भत्ता 440 प्रति माह करने का फैसला लिया गया है. वहीं, जोखिम भत्ते के तौर पर पालिका रोल कर्मचारियों को 2,000/माह देने और नियमित कर्मचारियों को भी यह सुविधा देने पर सहमति बनी है.
मिलेगा LTC का लाभ
पालिका रोल सफाई कर्मचारियों को नियमानुसार LTC का लाभ भी मिलेगा. पालिका रोल सीवरमैन के वेतन में 2,100/माह की बढ़ोतरी की जाएगी. कार्य के दौरान मृत्यु होने पर दुर्घटना बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है. SBI सुरक्षा के तहत पालिका रोल सफाई कर्मचारी और सीवरमैन के लिए दुर्घटना मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर 50 लाख तथा आंशिक दिव्यांगता पर 25 लाख का प्रावधान रहेगा.
मेडिकल सुविधाओं में बदलाव
सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन का हर वर्ष नगर निकाय के खर्च पर मेडिकल चेकअप कराया जाएगा. नियमित कर्मचारियों, पेंशनधारकों और सफाई कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल की सुविधा देने का भी फैसला हुआ है. पालिका रोल सफाई कर्मचारी और सीवरमैन को चिरायु योजना में शामिल किया जाएगा, जिसका 9,203 वार्षिक प्रीमियम नगर निकाय वहन करेगा. कर्मचारियों को साल में कुल 20 मेडिकल अवकाश भी मिलेंगे.
सफाई कर्मचारियों के लिए बड़े फैसले pic.twitter.com/Ul5Og013h1
— CMO Haryana (@cmohry) September 12, 2026
भर्ती और सेवा सुरक्षा पर भी निर्णय
योग्य कर्मचारियों को ग्रुप- C लिपिक पदों पर पदोन्नति देने के लिए नियमों में संशोधन की सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है. रिक्त पदों पर चयन मापदंड तय कर 15 दिन में विज्ञापन जारी करने पर सहमति बनी है और समिति में यूनियन प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के साथ पात्रता के अनुसार ESI व EPF का लाभ मिलेगा. नियमित कर्मचारियों की सेवा बहाली तथा सेवा समाप्त पालिका रोल/HKRNL कर्मचारियों को पुनः सेवा में लेने पर भी सहमति बनी है. हड़ताल का समय को अतिरिक्त कार्य के माध्यम से समायोजित किया जाएगा. मृत्यु के बाद Job Security Act के तहत परिवार को नौकरी और ग्रेच्युटी का प्रावधान रहेगा.
