हरियाणा में अब सभी महिला कर्मचारियों को मिलेगा मैटरनिटी लीव का लाभ, विभाग और सरकार देगी सैलरी

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने महिला कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. अब सरकारी विभागों में कार्यरत 21 हजार रूपए प्रति महीने से ज्यादा सैलरी लेने वाली अनुबंधित महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव की अवधि का वेतन स्वयं विभाग द्वारा वहन किया जाएगा जबकि इससे कम वेतन लेने वाली अनुबंधित महिला कर्मचारियों की मैटरनिटी लीव का भुगतान हरियाणा सरकार करेगी.

Maternity Leave Ladies

बता दें कि हरियाणा में भी पक्के कर्मचारियों की तर्ज पर अनुबंधित महिला कर्मचारियों को 6 महीने का मातृत्व अवकाश देने का नियम है. मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.

HKRN के जरिए मिलेगा वेतन

मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से इस संबंध में युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को जारी निर्देश में कहा गया है कि 21 हजार रूपए प्रति महीना से ज्यादा सैलरी लेने वाली अनुबंधित महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव की अवधि की सैलरी का भुगतान संबंधित विभाग हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से किया जाएगा.

सभी महिला कर्मचारियों पर लागू होंगे निर्देश

मातृत्व लाभ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक महिला कर्मचारी को 6 महीने के मातृत्व अवकाश के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए. यह निर्देश सभी महिला कर्मचारियों पर लागू होंगे. मुख्य सचिव ऑफिस की ओर से कहा गया है कि इन निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाए. खुद सीएम मनोहर लाल इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

सरकार के पास पहुंच रही थी शिकायतें

कुछ महिला कर्मचारियों की शिकायत सरकार के पास पहुंची थी कि मैटरनिटी लीव के दौरान उनके अनुबंध की समाप्ति के कारण वे 6 महीने लीव का लाभ नहीं उठा पा रही हैं. हालांकि, सरकार की ओर से पहले ही यह निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि अनुबंध आधार पर नियुक्त महिला कर्मचारियों के मैटरनिटी लीव के दौरान अगर उनका अनुबंध समाप्त हो जाता है तो उनका अनुबंध स्वत: ही उनके मैटरनिटी लीव की अवधि तक विस्तारित हो जाएगा.

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