हरियाणा सरकार ने बदले Dial 112 के नियम, 1 नवम्बर से लागू होंगे नए नियम

चंडीगढ़, Dial 112 Rules | हरियाणा सरकार ने पुलिस की इमरजेंसी रिस्पांस एंड स्पोर्ट सिस्टम (ERSS) सेवा डायल 112 को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु इसमें कई नई सुविधाएं जोड़ने जा रही है. प्रदेश सरकार का कहना है कि ये सुविधाएं जुड़ने से यह सेवा आमजन के लिए पहले से अधिक उपयोगी साबित होगी. बता दें कि हरियाणा में Dial 112 सेवा की शुरुआत पिछले साल 12 जुलाई को हुई थी. इस सेवा के तहत 112 नंबर डायल करने पर पुलिस की गाड़ी 15 से 20 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगी.

Haryana Police Dail 112

ये सुविधाएं जोड़ी जाएंगी

डायल 112 सेवा में बदलाव को लेकर गृहमंत्री अनिल विज से चर्चा हो चुकी है और उन्होंने इन बदलावों को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है. इन बदलावों में से एक, यदि सफर के दौरान आपकी गाड़ी खराब या दुर्घनाग्रस्त हो गई है तो 112 नंबर डायल करने पर पुलिस की इनोवा गाड़ी आपको और आपके परिवार को सकुशल घर छोड़कर आएगी.

इसके अलावा अब नई व्यवस्था के अनुसार, डायल 112 पर सूचना आने के बाद किसी भी पुलिसकर्मी का अपने अधिकार क्षेत्र या सीमा का बहाना नहीं चलेगा, उसे तुरंत प्रभाव से जरुरतमंद की मदद करनी होगी. इसके अलावा, डायल 112 सेवा का दुरुपयोग कर झूठी खबर देने वाले के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

गाड़ी एक स्थान पर खड़ी रही तो बजेगा अलार्म

एडीजीपी एएस चावला को को तकनीक में काफी निपुणता हासिल है और वो एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं , जिससे एक ही स्थान पर काफी देर से खड़ी गाड़ी को अलर्ट मैसेज जाएगा और पूछा जाएगा कि आपकी गाड़ी गश्त पर क्यूं नहीं है. वहीं डायल 112 सेवा पर तैनात पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे शिकायतकर्ताओं से बातचीत करते समय अपना व्यवहार ठीक रखें.

अधिक स्पीड पर भी बजेगा अलार्म

डायल 112 सेवा गाड़ी को अब पुलिसकर्मी बिना किसी कॉल के 70 से ज्यादा की रफ्तार पर नहीं दौड़ा सकेंगे. बेवजह सौ से ज्यादा स्पीड रखने पर गाड़ी में अलार्म बजेगा और संदेश सुनाई देगा कि बिना किसी काम के आप इतनी स्पीड से गाड़ी क्यूं चला रहे हैं. अपराधियों का पीछा करते समय ही गाड़ी 100 की स्पीड में दौड़ाने की अनुमति होगी. हरियाणा सरकार 1 नवम्बर से इन नए नियमों को लागू करने की तैयारी में है.

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