हरियाणा में अब प्रमोशन के लिए पास करनी होगी परीक्षा, जानें क्या होंगे नए नियम

चंडीगढ़ | हरियाणा की मनोहर सरकार (Manohar Govt) सरकारी विभागों में प्रमोशन के लिए लिखित परीक्षा लागू करने की तैयारी कर रही है. बता दें कि ग्रुप A, B और C के पदों पर प्रमोशन के लिए बनी पालिसी के ड्राफ्ट पर 4 विभागों के अलावा किसी ने भी अपनी सहमति नहीं दी है. इसके चलते सरकार ने नाराजगी जताते हुए सभी विभागों को 15 दिन में रिपोर्ट मुख्य सचिव को भेजने के निर्देश दिए हैं.

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बता दें कि मानव संसाधन विभाग की तैयार रिपोर्ट के आधार पर 21 दिसंबर 2024 को सभी विभागों को नोटिस जारी कर 15 दिन में सुझाव मांगे गए थे, लेकिन 2 महीने बाद सिर्फ वास्तुकला, राज्य चुनाव आयोग, आपूर्ति एवं निपटान और स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग ने ही अपनी टिप्पणी दी हैं.

15 दिन का दिया गया समय

प्रदेश सरकार ने इस पर नाराजगी जताते हुए शुक्रवार को सभी विभागों को ड्राफ्ट पर आपत्तियां या सुझाव देने के लिए 15 दिन का समय और दिया है और कहा है कि इसके बाद भी कोई टिप्पणी नहीं करने वाले विभागों की इस पर सहमति मान ली जाएगी. इसके साथ ही, लिखित परीक्षा का नियम लागू कर दिया जाएगा. इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

ऐसी होगी प्रमोशन परीक्षा प्रणाली

ड्राफ्ट के अनुसार, हरियाणा सिविल सेवा नियमावली- 2016 और विभागीय सेवा नियमावली में विभागीय परीक्षा पास करने की शर्तें जोड़ी जाएंगी. अभी तक सरकार की ओर से निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर ही प्रमोशन होते थे. संशोधित नियम के अनुसार प्रमोशन के लिए 100- 100 अंकों की दो परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा.

पहली परीक्षा सामान्य प्रशासन पर और दूसरी परीक्षा प्रशासनिक विभाग द्वारा तय विषय पर होगी. सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों को 50% और एससी, दिव्यांग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 45 प्रतिशत अंक हासिल करना अनिवार्य किया जाएगा.

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