अंबाला में किराएदारों को मिला मालिकाना हक़, गृहमंत्री विज ने वितरित किए डिमांड पत्र

अंबाला | हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की बदौलत अंबाला कैंट में नगर परिषद की दुकानों के किरायेदार अब दुकानों के मालिक बन गए हैं. गुरुवार को गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 वर्ष से अधिक पुराने किरायेदारों को दुकानों का स्वामित्व देने के लिए मांग पत्र वितरित किये.

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नगर परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज काफी समय बाद शुभ घड़ी आई है,  नगर परिषद में 20 साल से अधिक समय से किराएदारों को रजिस्ट्री कराने के लिए डिमांड नोट जारी किए जा रहे हैं.

पीछे रह गया था अंबाला कैंट

विज ने कहा कि जब शहरी स्थानीय निकाय विभाग उनके पास था तो सरकार ने पूरे हरियाणा में 20 साल से अधिक पुराने किरायेदारों को मालिकाना हक देने की योजना बनाई थी. अंबाला कैंट को छोड़कर अन्य शहरों में लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया.

दोबारा यह मामला कैबिनेट में आया तो उन्होंने काफी प्रयास किए, जिसके बाद कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया कि अंबाला कैंट के लोग भी अपनी किराए की दुकानों की रजिस्ट्री करा सकते हैं. यह पारित उत्पाद क्षेत्र नगर परिषद में निहित माना जायेगा तथा पंजीकरण का अधिकार ईओ को देकर उत्पाद क्षेत्र की समस्या समाप्त कर दी गयी.

750 दुकानदारों ने किया आवेदन

विज ने कहा कि आज मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 750 किरायेदारों ने आवेदन किया है, जिन दुकानदारों को मांग पत्र दिए गए हैं वे 25 प्रतिशत राशि जमा करवाएं और 75 प्रतिशत राशि के तहत बैंकों से ऋण लेकर पंजीकरण भी कराए.

राय मार्केट के पीछे खाली जमीन के रेट तय करेगी कमेटी

गृह मंत्री विज ने कहा कि रेलवे रोड और राय मार्केट के पीछे की खाली जगह दुकानदारों को देने के लिए सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है. जल्द ही इस जमीन का मालिकाना हक भी दुकानदारों को दे दिया जाएगा. इसके लिए प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गयी है, जो जमीन की दर तय करेगी और इसी दर पर दुकानदारों को खाली जमीन आवंटित की जायेगी.

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