हरियाणा के 28 LDC कर्मचारियों की नौकरी बची, हाई कोर्ट के आदेश से मिली राहत

चंडीगढ़ | हरियाणा के बिजली विभाग में लगभग छह साल से कार्य कर रहे 28 लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) की नौकरी पर छाए संकट के बादल अब हट गए है. राज्य सरकार अब इन कर्मचारियों को न तो नौकरी से हटाएगी और न ही उन्हें री- ज्वाइनिंग प्रदान करेगी. पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से इन कर्मचारियों को इसी भर्ती के कुल 964 पदों में रिक्त पदों पर समायोजित करने को कहा गया है.

HIGH COURT

नए सिरे से ज्वाइनिंग देने के लिए कहा

बिजली निगम के अधिकारियों ने हाई कोर्ट के ऑर्डर की स्वयं के आधार पर व्याख्या करते हुए उन्हें नौकरी से निकालने के आर्डर जारी कर दिए थे. इसके साथ ही, इन कर्मचारियों से कहा गया था कि उन्हें नए सिरे से ज्वाइनिंग दी जाएगी. दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) के अंतर्गत काम करने वाले इन कर्मचारियों में इस ऑर्डर से अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी.

बिजली मंत्री और प्रधान सचिव को लिखा लेटर

री- ज्वाइनिंग की स्थिति में उनका काम करने का 6 साल का एक्सपीरियंस, भत्ते और सुविधाएं समाप्त हो जातीं. बिजली निगम में कार्य कर रहे इन कर्मचारियों की नियुक्तियां विज्ञापन संख्या 03/ 2016 कैटेगरी नंबर 3 के अंतर्गत एलडीसी की पोस्ट के लिए की गई थी. अपनी इस समस्या को लेकर इन बिजली कर्मचारियों ने बिजली मंत्री अनिल विज और सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को लेटर लिखा था.

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दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से अपने पुराने आदेश वापस लिए गए व कहा गया कि संबंधित कर्मचारी पहले की तरह अपने पूर्ववत पदों पर पूर्व के नियम और शर्तों के अनुसार काम करते रहेंगे.

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Deepika Bhardwaj
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मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है. पिछले साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar वेबसाइट पर राइटर का काम कर रही हूँ. मैं यहाँ हरियाणा व दिल्ली में निकली सरकारी और प्राइवेट नौकरी से जुड़ी जानकारी साझा कर रही हूँ.