हरियाणा पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जेब करनी होगी ढीली, ढाई गुना बढ़ी जमानत राशि

चंडीगढ़ | हरियाणा में पंचायत चुनावों के नियमों में बदलाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. इसके तहत अब पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों को ढाई गुना ज्यादा जमानत राशि देनी होगी. इसके लिए विकास एवं पंचायत विभाग ने नियमों में बदलाव करते हुए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए 10 दिन में संबंधित पक्षों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं. इसके बाद पंचायत चुनाव के लिए नए नियमों को लागू कर दिया जाएगा.

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अब देनी होगी इतनी राशि

विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक ने नए सिरे से तैयार किए गए ड्राफ्ट पर जानकारी देते हुए बताया कि अब सरपंच पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को 500 रुपये और महिलाओं, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी को 250 रुपये की जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी. इसी तरह जिला परिषद के सदस्य के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को 1000 रुपये और महिलाओं, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी को 500 रुपये जमा कराने होंगे.

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि पंच पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को 250 रुपये और महिलाओं, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी को 125 रुपये जमा कराने होंगे. वहीं पंचायत समिति के सदस्य के मामले में सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को 750 रुपये और महिलाओं, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी को 375 रुपये जमा कराने होंगे.

ड्राफ्ट में पिछड़ा वर्ग को शामिल करना गलत

वहीं पंचायत विभाग द्वारा जारी नए ड्राफ्ट पर सवाल खड़ा करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के अधिवक्ता हेमंत कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, फिलहाल पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है. ऐसे में ड्राफ्ट के अंदर पिछड़ा वर्ग को शामिल किया जाना कानूनी रूप से सरासर ग़लत है. जब पिछड़ा वर्ग के लोग पंचायत चुनाव लड़ ही नहीं सकतें तो उनके लिए शुल्क निर्धारण करने का कोई मतलब नहीं बनता है.

ऐसे बढ़ी जमानत राशि

1. सरपंच

पहले – अब

सामान्य वर्ग – 200 रुपये – 500 रुपये

महिलाएं, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग – 100 रुपये – 250 रुपये

2. पंचायत समिति सदस्य

पहले –                अब

सामान्य वर्ग – 300 रुपये – 750 रुपये

महिलाएं, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग – 150 रुपये – 375 रुपये

3. जिला परिषद सदस्य

पहले –                  अब

सामान्य वर्ग – 400 रुपये – 1000 रुपये

महिलाएं, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग – 200 रुपये – 500 रुपये

4. पंच

पहले –        अब

सामान्य वर्ग – 100 रुपये –   250 रुपये

महिलाएं, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग – 50 रुपये – 125 रुपये

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