पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने पर हाईकोर्ट ने जताई हैरानी, अतिरिक्त मुख्य सचिव से मांगी जानकारी

चंडीगढ़ । पुलिस चौकी सेक्टर-16 की टीम ने आठ जुलाई की रात को एक 17 साल के लड़के को घर से उठाया था लेकिन उसके बाद से ही लड़के का कोई अता-पता नहीं है. पुलिस चौकी के धक्के खाने के बाद थके-हारे पिता ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, जिसमें बताया गया है कि पुलिस उसके बेटे का सुराग नहीं दें रहीं हैं और न ही पुलिस चौकी में कैमरे लगे हैं जहां से सच्चाई सामने आ सकें. जबकि कोर्ट ने सख्त हिदायत जारी की हुई है कि सभी थानों व पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे होने बेहद जरूरी है.

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याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वह हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को यह बताएं कि प्रदेश में पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे कब तक लग जाएंगे. हाईकोर्ट ने इस संबंध में हरियाणा सरकार व पंचकूला के डीसीपी को नोटिस जारी कर जबाब मांगा था और पुलिस को याची के बेटे की हिरासत वाली जगह की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया था.

इससे पहले पंचकूला के डीसीपी सौरभ सिंह ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर जानकारी दी कि एक मामले में पुलिस ने याची के बेटे को पुलिस चौकी सेक्टर-16 में हिरासत में लिया था. कोर्ट को बताया गया कि उसके पश्चात उसे सेक्टर-14 पुलिस चौकी में लें जाया गया जहां उसे अदालत के समक्ष पेश कर हिरासत में रखा हुआ है. डीसीपी ने बताया कि पुलिस ने याची के बेटे को 8 जुलाई को नहीं बल्कि 12 जुलाई को गिरफ्तार किया था. डीसीपी ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश अनुसार सेक्टर-14 पुलिस चौकी की 8 जुलाई से 12 जुलाई तक की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा हुआ है. डीसीपी ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश के किसी भी पुलिस चौकी में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगें हैं.

इस पर हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि वह कई साल पहले ही प्रदेश की सभी पुलिस स्टेशन व चौकी में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दें चुका था लेकिन हैरानी वाली बात है कि अब तक प्रदेश की किसी भी पुलिस चौकी में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाएं गए हैं. हाईकोर्ट ने हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को आदेश दिया है कि वह हलफनामा दायर कर कोर्ट को यह जानकारी दें कि राज्य में पुलिस चौकियों में कब तक सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे.

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