EWS एडमिशन: दिल्ली के स्कूलों में 3 फरवरी से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन, जानें नियम व अन्य शर्तें

नई दिल्ली | राजधानी दिल्ली के निजी गैरसहायता प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), वंचित समूहों (DG) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में प्रवेश के ऑनलाइन आवेदन 3 फरवरी 2024 से शुरू हो जाएंगे. इस बारे में शिक्षा निदेशालय (DoE) ने 3 जनवरी को परिपत्र जारी कर दिया है, जिसमें विस्तृत दिशानिर्देशों और शर्तें दी गई है. इनके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 19 फरवरी निर्धारित की गई है, जबकि कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ का पहला चरण 3 मार्च को संपन्न होगा.

Homework

ये है आयु सीमा और पात्रता

EWS/ DG श्रेणी :
नर्सरी : 3- 5 वर्ष (31 मार्च तक)
केजी : 4- 6 वर्ष
कक्षा 1: 5- 7 वर्ष

CWSN श्रेणी :
नर्सरी : 3- 7 वर्ष
केजी : 4- 8 वर्ष
कक्षा 1 : 5- 9 वर्ष

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EWS, DG और CWSN कैटेगरी के लिए पात्रता

उन बच्चों को EWS श्रेणी में शामिल माना जाता है, जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹5 लाख से कम हो. उनके पास दिल्ली राजस्व विभाग का आय प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है. इस श्रेणी के अंतर्गत BPL कार्ड या अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड धारक भी आवेदन कर सकते हैं. DG श्रेणी में SC, ST, OBC (नॉनक्रीमी लेयर), अनाथ, ट्रांसजेंडर, और HIV प्रभावित बच्चे शामिल माने जाते हैं. CWSN श्रेणी के लिए दिव्यांग बच्चों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है, लेकिन आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी.

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Nisha Tanwar
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