नई दिल्ली | राजधानी दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटे के तहत दाखिले के लिए वार्षिक आय सीमा को 2.5 लाख रूपए से बढ़ाकर 5 लाख रूपए करने को मंजूरी प्रदान कर दी है. यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर 2023 को दिए अपने आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि EWS श्रेणी के लिए आय सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रूपए किया जाएं.
फैसले का महत्व
उपराज्यपाल के इस फैसले का उद्देश्य उन छात्रों और उनके परिवारों को राहत देना है, जो आर्थिक सीमाओं के कारण बेहतर शिक्षा से वंचित रह जाते हैं. अब जिन परिवारों की वार्षिक आय 5 लाख रूपए तक है, वे भी EWS कोटे के तहत अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करवा सकेंगे. पहले यह सीमा ढाई लाख रूपए थी, जो पर्याप्त नहीं मानी जा रही थी.
हाईकोर्ट का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने हालिया आदेश में कहा था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए मौजूदा आय सीमा अप्रासंगिक हो चुकी है और इसे बढ़ाना आवश्यक है. कोर्ट ने सरकार को इस सीमा को 5 लाख रूपए तक बढ़ाने का निर्देश दिया था ताकि अधिक परिवार इसका लाभ उठा सकें.
समाज में समानता लाने के प्रयास होंगे मजबूत
दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि यह कदम समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को मुख्यधारा में लाने और शिक्षा के अधिकार को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है. उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए और यह बदलाव समाज में समानता लाने के प्रयासों को मजबूत करेगा.
एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि इस फैसले से दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को अब अधिक अवसर मिलेंगे जिससे समाज में समावेशिता और विकास को बढ़ावा मिलेगा. बता दें कि EWS कोटे का उद्देश्य समाज के गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर प्रदान करना है. यह कोटा छात्रों को निःशुल्क या रियायती शिक्षा का लाभ प्रदान करता है.
दाखिले के लिए पात्रता
- सालाना आय 5 लाख रुपये होनी चाहिए.
- दिल्ली का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है.
- अभिभावक केवल दो बच्चों के लिए EWS श्रेणी में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं.
- 25% सीट निजी स्कूलों में EWS श्रेणी के लिए आरक्षित होंगे.
