UGC ने जारी की नई गाइडलाइंस, बदल जाएगी कैंपस की रूपरेखा, जाने क्या-क्या होंगे बदलाव

नई दिल्ली । कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच में ही केंद्र सरकार ने कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को खोलने की तैयारियां आरंभ कर दी हैं. हरियाणा और पंजाब राज्य में 16 नवंबर से यूनिवर्सिटी-कॉलेज खुलने जा रहे हैं व ऑफलाइन क्लास लगनी आरंभ हो जाएंगी. लेकिन पश्चिम बंगाल में दिसंबर के महीने में ही कॉलेज खुलेंगे. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ने शनिवार को सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को खोलने के लिए एक गाइडलाइन जारी की है. UGC द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार अब यूनिवर्सिटीज व कॉलेज बदले बदले नजर आएंगे.

UGC University Grants Commission

कॉलेज में आने वाला बदलाव

अब कॉलेज के मुख्य गेट पर ही तापमान चेक करने के लिए थर्मल मशीन रखी जाएगी जिससे विद्यार्थी और स्टाफ अपना तापमान चेक करेंगे. विद्यार्थियों और अध्यापकों दोनों के लिए ही मास्क लगाना अनिवार्य होगा. साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाएगा. एक समय पर केवल 50 प्रतिशत विद्यार्थी ही कॉलेज में कक्षाएं लगा पाएंगे. क्लासों में भीड़ को कम करने के लिए सभी स्टूडेंट्स एक साथ नहीं पड़ेंगे. हर क्लास के कम कम स्टूडेंट्स के अलग-अलग सेक्शंस बनाए जाएंगे. इसके कारण कॉलेज में पढ़ाई का समय बढ़ सकता है और कॉलेज व यूनिवर्सिटी ज्यादा समय तक खुले रह सकते हैं.

कहां कितने विद्यार्थी रहेंगे-संस्थान करेगा निर्धारित

क्लासरूम, डायनिंग हॉल, लाइब्रेरी व हॉस्टल में एक समय पर कितने विद्यार्थी या स्टाफ रहेगा, यह सब निर्धारित करने की जिम्मेवारी संस्थान प्रमुख की होगी. हर संस्थान को स्वास्थ्य विभाग के साथ कॉर्पोरेट करना होगा और आवश्यकता के अनुसार नजदीकी अस्पताल से टाई- अप करना होगा.

नहीं की जाएंगी मीटिंग

कॉलेज में मीटिंग्स अथवा कल्चरल एक्टिविटीज नहीं की जाएंगी. लेकिन जिन खेलों और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में सोशल डिस्टेंसिंग की मंजूरी दी गई है उन्हें जारी रखा जा सकता है. यह फैसला भी संस्थान प्रमुख ही करेंगे.

विद्यार्थी द्वारा रूम शेयरिंग पर मनाही

वैसे तो हॉस्टल खोलने पर मनाही है, लेकिन बहुत ज्यादा आवश्यक होने पर हॉस्टल खोले जा सकेंगे. किसी भी छात्र को रूम शेयरिंग की इजाजत नहीं है. हॉस्टल लौटने वाले विद्यार्थी को 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, अगर किसी विद्यार्थी को कोविड-19 संक्रमण हो जाता है तो उसे हॉस्टल में नहीं रहने दिया जाएगा.

विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए आवश्यक नियम

UGC ने गाइडलाइंस में विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए भी कुछ नियम जारी किए हैं. सभी विद्यार्थियों व उनके माता-पिता को सोशल डिस्टेंसिंग व हाइजीन जैसी सावधानियां बरतने के लिए आत्म अनुशासन का पालन करना होगा. सभी को फेस कवर अथवा मास्क लगाना अनिवार्य है. कोरोना से बचाव के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल किया जाए. स्वयं को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रखें. अपना खानपान अच्छा रखें ताकि इम्यूनिटी बढ़ाई जा सके. साथ ही योग-व्यायाम आदि भी करें. फास्ट फूड न खाएं व समय पर सोएं. किसी अन्य विद्यार्थी में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई देने पर उसके साथ भेदभाव ना करें. अपने दोस्तों को कोरोना महामारी के मद्देनजर होने वाले तनाव से बचने में सहायता करें.

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