खेल नीति के तहत खिलाड़ी को नौकरी देने का फैसला 8 सप्ताह में ले हरियाणा सरकार, हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश

फतेहाबाद | हरियाणा सरकार की खेल नीति 2021 के तहत राष्ट्रीय स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को खेल कोटे में ग्रुप सी की नौकरी देने का प्रावधान किया गया है. एक खिलाड़ी को हरियाणा सरकार की खेल नीति के तहत नौकरी न मिलने की वजह से उसने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. हरियाणा राज्य सरकार की खेल नीति के तहत, खिलाड़ी को नौकरी न दिए जाने के मामले में दाखिल याचिका का पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निपटान कर दिया है.

Punjab and Haryana High Court

हाईकोर्ट ने मांग पत्र पर निर्णय लेने का दिया आदेश

इसका निपटारा करते हुए कोर्ट ने सरकार को याची को नौकरी देने पर आठ हफ्ते के अंदर फैसला लेने का आदेश दिया है. सोनीपत की खिलाड़ी सविता ने वर्ष 2015 में हरियाणा की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था. यह प्रतियोगिता कोची में हुई थी और सविता ने इस प्रतियोगिता में टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था. तब उसने सरकार की 2021 की पॉलिसी के तहत नौकरी के लिए अप्लाई किया था, मगर उसे नौकरी नहीं मिली. इसके बाद, सविता ने अपने वकील आफताब खारा के जरिये पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की. इस पर हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए मांगपत्र पर निर्णय लेने का आदेश दिया है.

सविता को रखा गया नौकरी से वंचित

वकील ने कोर्ट में दलील पेश की कि सविता के साथ के खिलाड़ियों को सरकार की खेल नीति 2021 के तहत नौकरी मिल चुकी है. यहां तक कि पुरुष खिलाड़ी भी नौकरी प्राप्त कर चुके है, तो सविता को अब तक नौकरी क्यों नहीं मिली. अदालत में यह भी बताया गया कि सविता की नौकरी के मामले में सरकार की तरफ से सही जवाब नहीं दिया जा रहा और इसे निरंतर लंबित रखा जा रहा है जो कि न्याय के अनुसार बिल्कुल अनुचित है.

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