क्रेडिट कार्ड से जुड़े इस नियम को लागू कहने की बढ़ी तारीख, इतने दिनों की मिली मोहलत

नई दिल्ली | भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करने वाले बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC) के लिए नियम लागू करने की तारीख बढ़ा दी है. इसके तहत ग्राहकों की सहमति के बिना कार्ड एक्टिवेट करने जैसे कुछ नियमों का पालन करने की समय सीमा मंगलवार को तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई है. बैंकों और एनबीएफसी को 1 जुलाई से ‘क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने और संचालन निर्देश, 2022’ पर आरबीआई के मास्टर निर्देश को लागू करना था.

बैंकिंग उद्योग से प्राप्त अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई ने एक परिपत्र में कहा कि इस मास्टर निर्देश के कुछ प्रावधानों के कार्यान्वयन की समय सीमा 1 अक्टूबर, 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.

जिन प्रावधानों के अनुपालन में स्थगन प्रदान किया गया है उनमें क्रेडिट कार्ड के सक्रियण से संबंधित प्रावधान शामिल हैं. मास्टर निर्देश के अनुसार, यदि कार्ड जारी होने के 30 दिनों के बाद भी सक्रिय नहीं होता है, तो जारीकर्ता संस्थान को क्रेडिट कार्ड को सक्रिय करने के लिए कार्डधारक से वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित सहमति प्राप्त करनी होगी.

यदि ग्राहक कार्ड को सक्रिय करने के लिए सहमति नहीं देता है, तो कार्ड जारीकर्ता को ग्राहक से पुष्टि प्राप्त होने की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर ग्राहक को बिना किसी कीमत के क्रेडिट कार्ड खाता बंद कर देना चाहिए. इसके अलावा, कार्ड जारीकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि कार्डधारक से स्पष्ट सहमति प्राप्त किए बिना किसी भी समय कार्डधारक को स्वीकृत और सलाह दी गई क्रेडिट सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाता है. इस मामले में अब 1 अक्टूबर तक का समय दिया गया है.

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