सैलरी लेने वालों को 31 जुलाई तक करना होगा यह काम, वरना अगस्त से लगेगा जुर्माना

नई दिल्ली | देशभर में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना हैं. बता दें कि देश में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या का एक बड़ा आंकड़ा है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आय टैक्सबेल होती है परन्तु वो टैक्स भरने में आनाकानी करते हैं. बता दें कि अगर टैक्सबेल आय होने के बावजूद कोई शख्स टैक्स दाखिल नहीं करता है तो उसे कई तरह के नुकसान झेलने पड़ सकते हैं.

PAISE RUPAY

लग सकता है जुर्माना

जिन लोगों की आय इनकम टैक्स के अंदर आती है उनको वर्तमान में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य किया गया है . वहीं इंडिविजुअल टैक्सपेयर के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है. अगर इस तारीख तक टैक्स नहीं भरा जाता है तो जुर्माना लग सकता है. बता दें कि 31 जुलाई 2022 के बाद वित्त वर्ष 2021-22 का टैक्स दाखिल किया जाता है और उसकी आयु 60 साल से कम है तो उसे जुर्माने के रूप में 5000 रुपए का भुगतान करना पड़ सकता है.

पुराना टैक्स स्लैब

बता दें कि अगर कोई 60 साल से कम उम्र का आयकरदाता पुराने वाले टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स भरता है तो सालाना 2.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख आय पर 5 फीसदी टैक्स, 5 लाख से 10 लाख रुपये की सालाना आय पर 20 फीसदी टैक्स और 10 लाख रुपये सालाना आय पर तीस फीसदी का टैक्स लगेगा.

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नया टैक्स स्लैब

अगर कोई 60 साल से कम उम्र का आयकरदाता पुराने वाले टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स भरता है और सालाना 2.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके बाद 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये सालाना की आय पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा. 5 लाख से 7.5 लाख रुपये की आय पर 10 फीसदी टैक्स, 7.5 लाख से 10 लाख रुपये की सालाना आय पर 15 फीसदी टैक्स, 10 लाख से 12.50 लाख रुपये की सालाना आय पर 20 फीसदी टैक्स, 12.50 लाख से 15 लाख रुपये की आय पर 25 फीसदी और 15 लाख से ऊपर की सालाना आय होने पर 30 फीसदी के हिसाब से टैक्स का भुगतान करना होगा.

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Ajay Sehrawat
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मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.