31 मार्च तक अगर PAN-Aadhar लिंक नहीं किया तो, हो सकता है 10 हजार का जुर्माना

टेक डेस्क । PAN CARD व आधार कार्ड को लिंक करने के संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनके अनुसार अब से आने वाली 31 मार्च 2021 तक Pan व Aadhar Card को लिंक करने का समय निर्धारित कर दिया है. ऐसे में अगर आपने अभी तक अपना पैन नंबर अपने आधार से लिंक नहीं करवाया है, तो इस स्थिति में आपको अपने पैन कार्ड (Pan Card) को आधार कार्ड (Aadhaar) से लिंक कराना जरूरी है, वर्तमान समय में सभी समझदार लोगों ने इसे आवश्यक रूप से प्राथमिकता देते हुए व इसे जरूरी समझते हुए अपना Pan- Aadhar से लिंक करा लिया है.

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दूसरी और अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पैन कार्ड आधार से अभी भी लिंक नहीं हुए हैं. दरअसल, ऐसे लोगों के लिए इस काम को करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है, तय की गई है. चूंकि अगर इसके बाद भी अगर किसी कारण से कोई व्यक्ति अपना PAN-Aadhar लिंक नहीं कर पाता हैं, तो उस समय सरकार ने उस विशेष व्यक्ति से 10 हजार रूपये जुर्माना वसूल करने की बात कही है.

देशभर में अभी 18 करोड़ Pan-Aadhar नही हुए हैं लिंक

वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकारी विभाग द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार देश भर में अभी भी 18 करोड़ पैन कार्ड धारक ऐसे हैं, जो आधार से लिंक नहीं है. पैन कार्ड व आधार कार्ड को आपस में लिंक करना अब बेहद जरूरी हो गया है और अगर ऐसा नहीं होता है तो उस स्थिति में पैन कार्ड को अवैध घोषित कर दिया जा सकता है.

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का काम विशेष रुप से आने वाली 31 मार्च 2021 तक पूरा नहीं किया गया तो इनकम टैक्स एक्ट ( Income tax act) के अन्तर्गत आप पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लग सकता है. यह दस हजार रूपए का जुर्माना सरकार द्वारा आप से आने वाले समय में वसूला जा सकता है. इसलिए बेहतर यही है कि सरकार के द्वारा जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक पैन कार्ड को आधार कार्ड से जल्दी लिंक करा दिया जाना चाहिए.

 PAN- Aadhar कार्ड के लिंक बिना पैन कार्ड होगा अवैध

इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक अगर आने वाली 31 मार्च 2021 के बाद कोई भी व्यक्ति अवैध घोषित किए गए पैन कार्ड का इस्तेमाल करता पाया जाता है तो उस उस स्थिति में उस व्यक्ति पर आयकर विभाग एक्ट के सेक्शन 272 बी ( According to Income tax department act, section 272 B) के अन्तर्गत दस रुपए का जुर्माना उस व्यक्ति पर सरकार द्वारा लगाया जा सकता है, इनकम टैक्स विभाग ने स्पष्ट रूप से यह भी कहा था कि आने वाली 31 मार्च तक टैक्स जमा करने वाले उपभोक्ता अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाते तो उस परिस्थिति में उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बीते सितंबर 2018 में आधार को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था और उनके अनुसार कहा गया था कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने और पैन कार्ड को बांटने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ बायोमेट्रिक आई डी का होना ही जरुरी है.

जानें कैसे करें , PAN व Aadhar कार्ड को लिंक

अगर किसी भी कारण की वजह से आपने भी अभी तक अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो अब आप विभाग की आधिकारिक https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ वेबसाइट पर जा सकते हैं और इस लिंक लिंक की सहायता से ऑफिशियल वेबसाइट के खुलने के पश्चात अपनी सभी जानकारी भर सकते हैं.

इसके अतिरिक्त पैन और आधार कार्ड को आपस में जोड़ने के लिए एक और तरीका है. इसके लिए आपको अपने मोबाईल से 567678 या 56161 नंबर पर एक मैसेज भेजना होगा. इस मैसेज को भेजते समय आपको मुख्य रूप से इस बात का ध्यान रखना जरूरी होगा कि मैसेज सिर्फ़ और सिर्फ़ UIDPAN12digit Aadhaar> 10digitPAN>। इस फॉर्मेट में ही जाए.

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