गुरुग्राम | हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी. पहली बार इस मीटिंग का आयोजन चंडीगढ़ की बजाय गुरुग्राम में हुआ. इस बैठक में हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है.

हरियाणा विधानसभा का स्पेशल सत्र
सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने के फैसले को मंजूरी दी गई है. यह सत्र 27 अप्रैल को बुलाया गया है. इस सत्र में हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल- 2026 लाया जाएगा.
इस विशेष सत्र में बीजेपी विपक्ष के खिलाफ ‘नारी शक्ति वंदन’ बिल को लेकर निंदा प्रस्ताव ला सकती है. मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने इस बिल का विरोध कर महिलाओं को अपमानित करने का काम किया है. विपक्ष के इस कदम से महिलाओं के विश्वास और उम्मीदों को ठेस पहुंची है.
क्या हैं क्लेरिकल सर्विस बिल- 2026
हरियाणा विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल 2026 लाया जाएगा. इसके तहत 5 साल की नौकरी पूरी करने वाले ग्रुप D के कर्मचारियों को प्रमोशन मिलेगा. इस बैठक में हरियाणा के कॉमन कैडर के ग्रुप D कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए जरूरी नियम बनाने पर सहमति बनी है.
कॉमन कैडर के वे ग्रुप D कर्मचारी, जिन्होंने 5 साल से ज्यादा सेवा पूरी कर ली है, अब क्लर्क पद पर प्रमोशन के लिए योग्य हो गए हैं. हरियाणा क्लेरिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस बिल 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है. इस ड्राफ्ट बिल में क्लर्क पद के लिए ग्रुप D से प्रमोशन का कोटा 20% से बढ़ाकर 30% करने का प्रावधान है. नियमों में 5% एक्स-ग्रेशिया पद रखना भी अनिवार्य किया गया है.