हरियाणा की साईबर सिटी में सड़क पर हुई ये गलती पड़ेगी भारी, 10 हजार का लगेगा जुर्माना

गुरुग्राम | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में सड़क पर वाहन दौड़ाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. यहां पर आपको संभलकर चलना होगा वरना एक गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सड़क पर एंबुलेंस या फायर ट्रकों को पास नहीं देने पर यातायात पुलिस 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाएगी. उन्होंने बताया कि ट्रैफिक पुलिस के जोनल अधिकारी इस दौरान इसका वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे.

TRAFFIC POLICE

10 हजार रूपए लगेगा जुर्माना

ट्रैफिक डीसीपी वीरेंद्र विज ने बताया कि लगातार देखने को मिल रहा है कि लोग आपातकालीन सेवाओं जैसे एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं देते हैं. ऐसे लोगों को बिना देर किए ऑनलाइन चालान मिल जाएगा. उन्होंने बताया कि यह चालान घटना के वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ भेजा जाएगा. मोटर व्हीकल की धारा 194E के तहत, इस अपराध के लिए 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. इस जुर्माने की शुरुआत इसी सप्ताह से शुरू हो जाएगी.

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वीरेंद्र विज ने बताया कि इस फैसले से उन लोगों की जिंदगी बचेगी जो गंभीर हालात में अलग- अलग अस्पतालों में एंबुलेंस के जरिए ले जाए जाते हैं. आपको बता दें कि इससे पहले साल 2023 में गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया था जो सड़क पर एंबुलेंस जैसी अन्य आपातकालीन वाहनों को नजरंदाज करते थे लेकिन अब ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

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Ajay Sehrawat
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मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.