महेंद्रगढ़ । गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को बिमला मर्डर केस में आज नारनौल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी. नारनौल के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर जीवन की कोर्ट ने पपला गुर्जर के खिलाफ सजा का ऐलान किया. बता दे कि 1 दिन पहले ही कोर्ट ने इस मामले में पपला को दोषी करार दिया था.
गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला को ही उम्र कैद की सजा
बिमला की 6 साल पहले पपला गुर्जर ने 23 गोलियां मारकर हत्या की थी. इस मामले में वह अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था. 29 सितंबर को उसे नारनौल की नसीबपुर जेल में शिफ्ट किया गया. पीड़ित पक्ष के एडवोकेट अजय चौधरी ने बताया कि पपला को FSL, बिमला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौके पर मौजूद बिमला के देवर दुडराम की गवाही के आधार पर दोषी ठहराया गया. FSL रिपोर्ट में बिमला को 23 गोलियां मारने के साथ ही दो हथियार इस्तेमाल होने की बात सामने आई थी.
बता दे कि 9 एमएम की पिस्टल और दूसरी देसी कट्टे की गोलियां उसके शरीर मे मारी गई थी. पपला गुर्जर पर हरियाणा के अलावा राजस्थान में भी कई अपराधिक मामले दर्ज है. हरियाणा पुलिस के इस वांछित बदमाश को 6 सितंबर 2019 को चेकिंग के दौरान राजस्थान की बहरोड़ थाना पुलिस ने मोटी रकम के साथ हिरासत में लिया था, परंतु उस समय पुलिस पपला को पहचानने में धोखा खा गई. उसे सामान्य बदमाश समझकर बहरोड थाने के लॉकअप में रखा गया. उसी दिन सुबह पपला के साथियों ने एके -47 से थाने पर हमला बोलकर उसे हिरासत से छुड़वा लिया था.
