1 अप्रैल से टिकट कैंसिल कराना जेब पर पड़ेगा भारी, रेलवे की नई गाइडलाइन जारी

नई दिल्ली | रेलयात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. बता दें कि रेल मंत्रालय द्वारा नई गाइडलाइंस जारी की गई है जिसके तहत कंफर्म टिकट हासिल कराने पर अब यात्रियों को पहले के मुकाबले अपनी जेब को ज्यादा ढीला करना होगा. टिकटों की कालाबाजारी और आखिरी वक्त पर होने वाली कैंसिलेशन की ‘होल्डिंग’ को रोकने के उद्देश्य से इन नए नियमों को लागू करने का फैसला लिया गया है.

Indian Railway

समय के आधार पर तय होगा रिफंड

नए नियमों की सबसे बड़ी खासियत यह रहेगी कि आप ट्रेन छूटने से कितने समय पहले टिकट रद्द करते हैं, उसी के आधार पर रिफंड की राशि तय होगी. जैसे- जैसे ट्रेन के रवाना होने का समय पास आता जाएगा, जुर्माना भी उतना ही ज्यादा लगता जाएगा.

ऐसे लगेगा जुर्माना 

  • यदि आप यात्रा से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको अधिकतम रिफंड मिलेगा. इस स्थिति में केवल न्यूनतम निर्धारित फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज ही काटा जाएगा.
  • यदि ट्रेन छूटने से 72 घंटे से कम और 24 घंटे से पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो कुल किराए का 25% हिस्सा काट लिया जाएगा. साथ ही, न्यूनतम शुल्क भी लागू होगा.
  • यदि ट्रेन छूटने से 24 घंटे से 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करते हैं तो सीधा 50% किराया काट लिया जाएगा. पहले यह नियम 12 से 4 घंटे के बीच हुआ करता था.
  • यदि ट्रेन छूटने में 8 घंटे से कम का समय बचा है तो टिकट कैंसिल कराने पर जीरो रिफंड मिलेगा. पहले 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल कराने पर कुछ रिफंड मिल जाता था लेकिन अब यह समय- सीमा बढ़ाकर 8 घंटे कर दी गई है.
यह भी पढ़े -  दिल्ली वालों की हुई बल्ले- बल्ले, रातभर बरसे बादल; मौसम हुआ सुहाना

चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे नए नियम

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि नए नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे. रेलवे की इस सख्ती से उन लोगों को फायदा पहुंचेगा जो वास्तव में यात्रा करना चाहते हैं क्योंकि अब लोग बेवजह टिकट बुक करके आखिरी समय तक होल्ड नहीं करेंगे.

Avatar of Ajay Sehrawat
Ajay Sehrawat
View all posts

मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.