नई दिल्ली | भारत सरकार द्वारा अब पासपोर्ट (Passport) बनवाने के नियमों में बदलाव किया गया है. अब यदि कोई पासपोर्ट बनवाना चाहता है, तो उसे बर्थ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना जरूरी होगा. जन्म प्रमाण पत्र को ही अब जन्म तिथि के लिए वैध प्रमाण पत्र के तौर पर मान्यता होगी, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी लोगों पर यह नियम लागू होगा. केवल उन्हीं लोगों पर ये नियम मान्य होंगे, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद हुआ है.
इन लोगों के लिए रहेगी रियायत
इससे पहले जन्म लेने वाले लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि का इस्तेमाल करने की छूट दी गई है. 1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्म लेने वाले लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य डॉक्यूमेंट ही मान्य होंगे.
पासपोर्ट के आखिरी पन्ने पर आवासीय पते नहीं छापे जा सकेंगे. नए नियमों के अनुसार, अब बारकोड स्कैन करके आव्रजन अधिकारी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे. इसके अलावा, पासपोर्ट के आखिरी पन्ने पर माता- पिता के नाम को प्रिंट नहीं किया जाएगा.
ऐसे बनवाएं पासपोर्ट
- यदि आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा.
- सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.
- यदि आपने पहले से अकाउंट बनवा रखा है, तो आप अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड को भरकर लॉगिन कर ले.
- ‘न्यू पासपोर्ट’ के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- स्क्रीन पर खुलकर आए फॉर्म को भरकर सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें.
- निर्धारित शुल्क का भुगतान करके शेड्यूल लिंक पर क्लिक करें.
- अब अपने अपॉइंटमेंट के समय के अनुसार पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाएं.
- जो दस्तावेज मांगे जाए उन्हें प्रस्तुत करें.
- आपका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा.
- इसके बाद आपको पासपोर्ट दे दिया जाएगा.
