नई दिल्ली | देशभर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार निरंतर मुहिम उपलब्ध करा रही है. अब लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) के जरिए चिकित्सा आधार पर आर्थिक सहायता राशि प्राप्त करने के लिए सरल पोर्टल पर सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे यह प्रक्रिया पहले से आसान होगी.
रेवाड़ी डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब आवेदक आर्थिक सहायता के लिए सरल पोर्टल के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते है. आवेदन परिवार पहचान पत्र ( PPP) के जरिए सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते है. इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा.
आयुष्मान कार्डधारको को लाभ
योजना में किए गए बदलावों के तहत यदि कोई बीमारी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में कवर नहीं हो रही है तो आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को भी इस योजना के दौरान लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत आर्थिक सहायता के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें संबंधित एमपी, एमएलए, उपायुक्त, सिविल सर्जन, नगर परिषद् व नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, जिला परिषद् के चैयरमेन, पंचायत समिति को चैयरमैन और नगराधीश को नोडल अधिकारी बनाया गया है.
इस तरह करें आवेदन
आवेदक आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर अपना आवेदन डालेगा, तो आवेदन को संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, अध्यक्ष जिला परिषद्, अध्यक्ष ब्लॉक समिति और एमसी अध्यक्ष को भेजा जाएगा. ये जनप्रतिनिधि 5 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ डीसी कार्यालय को भेजेंगे. उसके बाद, आवेदन को डीसी कार्यालय द्वारा संबंधित तहसीलदार को आवेदक की संपत्ति वेरिफिकेशन एवं सिविल सर्जन को मेडिकल दस्तावेजों की जांच के लिए भेजा जाएगा.
इस पूरी प्रक्रिया के लिए पांच दिन का समय निर्धारित किया गया है. उपरोक्त प्रक्रिया के बाद रिपोर्ट को उपायुक्त की अप्रूवल के साथ कमेटी के सदस्य सचिव को भेजा जाएगा, जिसे वे सीनियर अकाउंटेंट को भेजेंगे. इसके बाद, स्वीकृत राशि को लाभार्थी के खाते में भेज दिया जाएगा.
