DGCA ने जारी किए फ्लाइट टिकट रिफंड के नए नियम, सफर करने से पहले यहां पढ़ें

नई दिल्ली | एयरलाइंस कंपनियों को घरेलू उड़ानों की टिकट निचली श्रेणी में यानी ‘डाउनग्रेड’ करने पर प्रभावित यात्री को टिकट की कीमत का 75 प्रतिशत वापस लौटाना होगा. नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने यह आदेश जारी किया है. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की टिकट की श्रेणी कम किए जाने पर विमान द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर टिकट कीमत के 30 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक (कर सहित) भरपाई की जाएगी.

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DGCA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि नए नियम 15 फरवरी से प्रभावी होंगे. डीजीसीए को हवाई यात्रियों से इस तरह की शिकायतें मिल रही थीं कि एयरलाइंस उनके द्वारा बुक कराए गए टिकट की श्रेणी में बदलाव कर देती हैं.

डीजीसीए ने पिछले साल दिसंबर में प्रस्ताव दिया था कि एयरलाइन कंपनियों को ऐसी टिकटों की कर समेत पूरी कीमत लौटानी चाहिए और प्रभावित यात्री को अगली उपलब्ध श्रेणी में नि:शुल्क यात्रा करानी चाहिए. उन्होंने कहा कि हालांकि इन प्रस्तावों को अंतरराष्ट्रीय नियमों के हिसाब से संशोधित कर दिया गया है.

अधिकारी ने बताया कि इंटरनेशनल पैसेंजर्स के साथ ऐसी कोई स्थिति बनती है तो 1,500 किलोमीटर या उससे कम की उड़ानों के लिए टिकट की लागत का 30%, 1,500 किमी से 3,500 किमी के बीच की उड़ानों के लिए 50% और 3,500 किमी से अधिक की उड़ानों के लिए 75% रिफंड यात्रियों को देना होगा.

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