दुष्कर्म मामले में आसाराम बापू को उम्रकैद की सजा, दो बहनों ने दर्ज कराया था केस

नई दिल्ली | साल 2013 के एक दुष्कर्म मामले में आसाराम बापू को बड़ा झटका लगा है. गांधीनगर (गुजरात) की कोर्ट ने आसाराम बापू को इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है. इससे पहले सोमवार यानि कल आसाराम को इस मामले में दोषी करार दिया गया था. बता दें कि आसाराम बापू पर साल 2013 में दो बहनों ने दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था.

asaram bapu

इन धाराओं के तहत सजा

कोर्ट ने आसाराम बापू को धारा 376, 377, 354 342, 357 और 506 (2) के तहत दोषी करार दिया था. कोर्ट ने धारा 376 (दुष्कर्म), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) में उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा, धारा 354 (आध्यात्मिक गुरु या शिक्षक के द्वारा दुष्कर्म का अपराध) में एक साल की सजा, धारा 342 (गलत तरीके से कैद रखना) 6 माह की सजा व 357 (अवैध तरीके से कैद करने के लिए बल प्रयोग और हमला करना) एक साल और 506 (2) धमकी में एक साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही, कोर्ट ने पीड़िता को 50 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है.

जोधपुर जेल में बंद हैं आसाराम बापू

बता दें कि आसाराम बापू फिलहाल जोधपुर की जेल में बंद हैं. दो बहनों ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 1997 से 2006 के बीच आसाराम और उनके बेटे द्वारा संचालित मोटेरा आश्रम में उनके साथ दुष्कर्म किया गया था. छोटी बहन ने नारायण साईं और बड़ी बहन ने आसाराम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!