नई दिल्ली | कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. ये लोग अब देशभर में किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे. यह घोषणा नई शुरू की गई केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) के हिस्से के रूप में की गई थी. केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई इस सुविधा से 78 लाख EPS पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे.
भागदौड़ से मिलेगा छुटकारा
केंद्र सरकार के इस कदम के बाद पेंशनभोगियों को किसी भी सत्यापन के लिए बैंक शाखा तक भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं होगी और पेंशन जारी होने के तुरंत बाद उनकी पेंशन जमा हो जाएगी. इस कदम से पेंशनर्स को बड़े स्तर पर राहत पहुंचेगी.
CPPS से मिलेगी नई सुविधा
पहले अगर कोई पेंशनभोगी रिटायरमेंट के बाद किसी नए शहर में जाता था, तो उसे पेंशन भुगतान आदेशों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ट्रांसफर करने या बैंक या शाखा बदलने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन CPPS के लागू होने के बाद अब यह सब काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके अलावा, प्रत्येक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा केवल 3- 4 बैंकों के साथ अलग- अलग समझौते करने की प्रथा भी समाप्त कर दी जाएगी.
क्या है EPS?
EPFO ने वर्ष 1995 में सदस्यों को आजीवन पेंशन प्रदान करने के लिए EPS की शुरुआत की थी. 12 प्रतिशत नियोक्ता योगदान में से यह अनिवार्य था कि 8.33 प्रतिशत EPS में और शेष 3.67% EPF में जाएगा. EPFO अब नई प्रणाली में जाने के बाद पेंशन डिसबर्समेंट में काफी लागत में कमी की उम्मीद कर रहा है.
