गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म कारागारों के लिए खुशखबरी, अप्रैल से मिलेगा इन सुविधाओं का लाभ

नई दिल्ली | केंद्र की मोदी सरकार ने गिग वर्कर्स और और प्लेटफार्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. 4 श्रम कानूनों को लागू करने के लिए जारी मसौदा नियमों के अनुसार, किसी एक प्लेटफार्म के साथ साल में कम- से- कम 90 दिन तक काम करने वाले गिग वर्कर सामाजिक सुरक्षा लाभों के पात्र होंगे. एक से ज्यादा प्लेटफार्म पर काम करने वालों के लिए यह समय- सीमा कुल 120 दिन तय की गई है.

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श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी मसौदा नियमों में न्यूनतम वेतन, स्वास्थ्य सुविधाएं, कार्यस्थल सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे अहम प्राविधान शामिल हैं. यह कदम उस समय उठाया गया है जब गिग वर्कर्स और प्लेटफार्म कामगारों ने 31 दिसंबर को अपने अधिकारों, कल्याण और सम्मान से जुड़ी मांगों के समर्थन में हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी.

इन वजहों से नाराज थे गिग वर्कर्स

देश के मोबाइल ऐप्लिकेशन आधारित कामर्स सिस्टम में डिलिवरी पार्टनरों को लंबी अवधि तक काम करना पड़ता है जबकि उनकी कमाई गिरती जा रही है. असुरक्षित डिलीवरी लक्ष्य, नौकरी की सीमित सुरक्षा, काम में सम्मान की कमी और न के बराबर बुनियादी सामाजिक सुरक्षा से भी उनमें नाराजगी बढ़ रही थी.

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अब सरकार ने मसौदा नियमों में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई गिग वर्कर एक ही दिन में एक से अधिक प्लेटफार्म पर काम करता है तो उसे अलग- अलग कार्यदिवस के रूप में गिना जाएगा. इससे एक से ज्यादा प्लेटफार्म पर काम करने वाले वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा पात्रता हासिल करने में आसानी हो जाएगी.

जल्द लागू होंगे नए नियम

केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि संविधान में श्रम को समवर्ती विषय मानते हुए केंद्र के साथ राज्यों को भी अपने-अपने स्तर पर नियम अधिसूचित करने होंगे. उन्होंने बताया कि इसी साल अप्रैल महीने से इन नए नियमों को देशभर में लागू करने की तैयारियां शुरू हो चुकी है.

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Anita Poonia
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मेरा नाम अनीता पूनिया है. मैं पिछले 2 साल से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ. वर्तमान मे Haryana E Khabar न्यूज वेबसाइट के लिए कंटेंट राइटर का काम कर रही हूँ.