दिल्ली- NCR में 1 अक्टूबर से लागू होगा GRAP, जानें किन- किन चीजों पर लगेगी पाबंदियां

नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में प्रदुषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 1 अक्टूबर से ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू हो रहा है. इसके तहत, प्रदुषण को बढ़ावा देने वाली सभी तरह की गतिविधियों पर ब्रेक लगा दिया जाएगा और आदेशों के बावजूद भी इस तरह की गतिविधियां करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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पिछले कई सालों से देखने में आ रहा है कि सर्द मौसम की शुरुआत से ही दिल्ली की आबोहवा जहरीली होने लगती है. आसमान में काले धुएं का गुब्बार बन जाता है और लोगों का खुली हवा में सांस लेना भी दुभर हो जाता है. जिसको देखते हुए दिल्ली- एनसीआर में ग्रेप का गठन किया गया था. GRAP को चार चरणों में बांटा गया है जो हालातों के हिसाब से लागू किया जाता है.

वहीं, दिल्ली से सटे गुरुग्राम में GRAP नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए अलग- अलग अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है. डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि दिल्ली की तर्ज पर यहां भी चार चरणों में ही ग्रेप को लागू किया जाएगा और इनमें अलग- अलग तरह के प्रतिबंध लगाएं जाएंगे. ग्रेप को वायु गुणवत्ता के आधार पर लागू किया जाएगा. उन्होंने बताया कि जैसे- जैसे वायु गुणवत्ता का स्तर बढ़ता चला जाएगा वैसे ही पाबंदियां भी बढ़ती चली जाएंगी.

उपायुक्त ने बताया कि NGT द्वारा जारी आदेश के मुताबिक यदि वायु गुणवत्ता स्तर 201-300 के बीच होगा तो GRAP का पहला चरण लागू किया जाएगा. इस चरण में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों के लिए जारी निर्देशों का पालन करना होगा.

यदि वायु गुणवत्ता स्तर 301 से 400 के बीच होगा तो उसमें GRAP के दूसरे चरण को लागू किया जाएगा, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र में डीजल- जनरेटर पर पाबंदी रहेगी. यदि वायु गुणवत्ता स्तर 401- 450 तक पहुंच गया तो ग्रेप का तीसरा चरण लागू किया जाएगा. इसमें भवन निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी.

वायु गुणवत्ता स्तर 450 से पार कर गया है तो यह बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जाएगा और GRAP के चौथे चरण को लागू कर दिया जाएगा. जिसमें इन तमाम पाबंदियों के साथ और भी कई अन्य पाबंदियां लागू हो जाएगी. वहीं, इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.

बता दें कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में हर साल बढ़ते प्रदूषण के चलते लोग बीमार होते हैं, लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश जैसी समस्याएं होती हैं. ऐसे में एतिहात के तौर पर जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है और सख्त आदेश जारी कर दिए हैं कि जो भी GRAP नियमों का पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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