नई दिल्ली | अगर आप भी पेंशन धारक है, तो आपके लिए एक अच्छी खबर आई है. अब से एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत किसी भी बैंक और किसी भी ब्रांच से अपनी पेंशन की राशि को निकलवा पाएंगे. इसके लिए ऑर्गनाइजेशन द्वारा सभी क्षेत्रीय कार्यालय में सेंट्रल पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) को लागू कर दिया गया है. शुक्रवार को इस बारे में लेबर मिनिस्ट्री ने जानकारी दी.
पेंशन धारकों को मिलेगी राहत
इस सुविधा के तहत, उन पेंशन धारकों को काफी राहत मिलेगी जो रिटायरमेंट के बाद अपने गृह जिलों में जाकर रहने लग जाते हैं. ऐसे लोगों की बैंक ब्रांच बदल जाती है और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. कई पेंशन धारक सेवानिवृत्ति के बाद बैंक भी बदल लेते हैं, लेकिन अब सीपीएस के लागू होने से पेंशन धारकों को काफी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पेंशन पेमेंट ऑर्डर ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी.
सत्यापन के लिए नहीं बैंक जाने की जरूरत
वर्तमान में जोनल/ क्षेत्रीय कार्यालय के पास केवल तीन से चार बैंकों के साथ अलग- अलग समझौते होते थे, लेकिन अब CPPS के शुरू हो जाने से पेंशन भोगी किसी भी सत्यापन के लिए बैंक शाखा में जाने को भी विवश नहीं होंगे. उनकी राशि को तुरंत खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा. पिछले साल 4 सितंबर को लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडवीया ने घोषणा की थी कि नए साल की पहली तारीख से सीपीएस को पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा.
