नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से विधवा महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए होली पर्व पर बड़ी खुशखबरी सामने आई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार से पेंशन का लाभ उठा रही विधवा महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को प्रधानमंत्री जन- आरोग्य योजना (PMJAY) का लाभ देने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है.
खास बात यह है कि इनके परिवारों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का यह फैसला लाखों लोगों के परिवारों के जीवनस्तर में बड़ा बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा.
कितनी मिलती है विधवा पेंशन
दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी की बेसहारा महिलाओं को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से विधवा पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है. इस योजना के तहत, विधवा महिलाओं को जीवन- यापन करने के लिए हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है. यह रकम सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में RBI या PFMS द्वारा ट्रांसफर की जाती है.
विधवा पेंशन के लिए पात्रता
- आवेदनकर्ता महिला की उम्र 18 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए और वह कम से कम पिछले 5 साल से दिल्ली की स्थाई निवासी होनी चाहिए.
- उसकी सालाना आय 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- आवेदनकर्ता विधवा महिला का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.
कितनी मिलती है दिव्यांग पेंशन
दिल्ली में फिलहाल दिव्यांग व्यक्तियों को हर महीने 3 हजार रुपए पेंशन का लाभ दिया जा रहा है. बता दें कि हाल ही में दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने फैसला लिया है कि गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी. ऐसे लोगों को अब हर महीने दोगुना यानि 6 हजार रुपए महीना पेंशन दी जाएगी. सरकार के इस फैसले से इन लोगों को अपने बेहतर जीवन- यापन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
योजना के लिए शर्तें
- आवेदनकर्ता की उम्र 0- 60 साल तक होनी चाहिए और उसके पास 40% या उससे ज्यादा का दिव्यांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए.
- परिवार की सालाना आय 75 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन के पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण- पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट विवरण (एकल खाता), विकलांगता प्रमाण- पत्र आदि दस्तावेज होने चाहिए.
