नई दिल्ली | केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित हुई 56वीं GST काउंसिलिंग की बैठक में जीएसटी दरों में कई बड़े बदलावों की घोषणा की गई है. इस बैठक में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाली GST दरों को भी हटाने का फैसला लिया गया है. बता दें कि GST दरों में किए गए सुधार और नया टैक्स स्लैब 22 सितंबर यानि नवरात्रि के पहले दिन से लागू होगा.
बीमा प्रीमियम होगा सस्ता
आधिकारिक रिलीज के मुताबिक, सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा, उनके पुनर्बीमा सहित और सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा, उनके पुनर्बीमा को GST से छूट दी गई है. पहले हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर 18% की दर से GST वसूल की जाती थी. GST से आजादी का मतलब यह है कि स्वास्थ्य और टर्म बीमा प्रीमियम अब सस्ता होगा.
HSBC सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स (इंडिया) की एक रिपोर्ट के अनुसार, GST में पूरी तरह से छूट मिलने से स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम लगभग 15% सस्ता हो सकता है. ट्रांसमिशन के निर्धारण में बीमाकर्ताओं का खर्च अनुपात भी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा. प्रीमियम कम होने से मांग में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है. सरकार के इस कदम से देशभर में हर आदमी तक बीमा कवरेज पहुंचाने में मदद मिलेगी.
इस तरह होगी इंश्योरेंस पर बचत
यदि कोई व्यक्ति इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए 10,000 रूपए देता है तो अभी तक 18% GST के साथ 11,800 रूपए का भुगतान करना पड़ता था लेकिन अब GST खत्म होने के बाद सीधे तौर पर 1800 रूपए की बचत हो जाएगी. यानि केंद्र सरकार के इस फैसले से आम आदमी को हेल्थ इंश्योरेंस पर बचत का ठीक- ठीक लाभ मिलेगा.
