क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूजर्स के लिए जरूरी खबर, RBI ने जारी किए ये जरूरी निर्देश

नई दिल्ली | यदि आप भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आज की यह खबर आपके लिए है. बता दें कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया की तरफ से सभी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह सभी पात्र ग्राहकों को चाहे क्रेडिट या डेबिट कार्ड जारी करते समय कई कार्ड नेटवर्क में से एक को चुनने का ऑप्शन उपलब्ध करवाए.

Debit Credit Card

केंद्रीय बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओ से यह भी कहा गया है कि वह कार्ड नेटवर्क के साथ किसी प्रकार का कोई भी समझौता या व्यवस्था न करें, जिससे ग्राहकों को दूसरे नेटवर्क की सेवाएं लेने से रोका जा सके.

क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए जरूरी खबर

RBI की तरफ से एक परिपत्र में कहा गया कि समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ताओं के बीच कुछ व्यवस्थाएं ग्राहकों के विकल्प उपलब्ध कराने के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं है. केंद्रीय बैंक ने कहा है कि ऐसी स्थिति में यह निर्देश जारी किए जाते हैं कि कार्ड जारीकर्ता, कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसी कोई भी व्यवस्था या समझौता नहीं करेंगे, जो ग्राहकों को अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने में बाधा बने. मौजूदा समय में कार्ड धारकों के लिए यह विकल्प कार्ड का अगला नवीनीकरण करते समय दिया जा सकता है.

इन पर लागू होंगे नए नियम

कार्ड नेटवर्क के रूप में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प/ नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया रुपे और वीजा वाइल्ड पीटीआई लिमिटेड/ मास्टरकार्ड एशिया/ पेसिफिक पीटीआई लिमिटेड आदि सूचीबद्ध है. हम आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यह निर्देश उन क्रेडिट कार्ड जरिकर्ताओ पर लागू नहीं होते, जिनकी तरफ से जारी किए गए सक्रिय कार्डो की संख्या 10 लाख या फिर उसे कम है.

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