31 मार्च से पहले पैन कार्ड को आधार से करें लिंक, वरना हो जाएगा इनएक्टिव

नई दिल्ली | यदि आपने अब तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नही करवाया है तो इस काम को जल्द निपटा लें. ऐसा नहीं करने पर 31 मार्च 2023 के बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. सरकार द्वारा मुफ्त में आधार- पैन कार्ड लिंक कराने की डेडलाइन्स कई बार घोषित की जा चुकी है लेकिन अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) 30 जून 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए एक हजार रुपए की लेट फीस वसूल रहा है.

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सरकार लगातार लंबे समय से लोगों से आग्रह कर रही है कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवा लें. ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बार फिर ट्वीट कर कहा है कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं. 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक अवश्य करें. ट्वीट में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2023 से वो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे जो आधार कार्ड से लिंक नही होंगे.

इन लोगों को मिलेगी छूट

आयकर अधिनियम 1961 के तहत, कुछ लोगों को आधार- पैन कार्ड लिंक कराने में छूट दी गई है. इस कैटेगरी में असम, जम्मू एवं कश्मीर और मेघालय के लोग, नॉन रेजिडेंट, 80 साल या उससे अधिक उम्र के लोग और विदेशी नागरिक शामिल हैं.

पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर होगी ये परेशानी

  • बैंकों में 50 हजार से ज्यादा डिपॉजिट और विड्रॉल नहीं होगा.
  • किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में दिक्कत आएगी.
  • शासकीय योजनाओं का फायदा लेने में भी दिक्कतें आएंगी.
  • पैन कार्ड निष्क्रिय हुआ तो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगा.
  • 5 लाख रुपए से ज्यादा का सोना नहीं खरीद सकते.
  • Mutual Fund या वित्तीय योजनाओं में निवेश नहीं कर पाएंगे.
  • पैन कार्ड को कही पर दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आप पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

1,000 रुपए का भुगतान अनिवार्य

  • सबसे पहले Income Tax की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें.
  • यहां क्विक लिंक में आधार लिंक पर क्लिक करें.
  • पैन और आधार नंबर डालकर वैलिडेट पर Click करें.
  • पेमेंट के लिए NSDL की वेबसाइट पर जाने का लिंक दिखेगा.
  • CHALLAN NO./ITNS 280 में प्रोसीड पर क्लिक करना होगा.
  • टैक्स एप्लीकेबल (0021) Income Tax (Other than Companies) चुने.
  • टाइप ऑफ पेमेंट में (500) Other Receipts को चुनना होगा.
  • मोड ऑफ पेमेंट में दो ऑप्शन मिलेंगे Net Banking और Debit Card. अपनी सुविधा के अनुसार आप्शन सेलेक्ट करें.
  • परमानेंट अकाउंट नंबर में अपना पैन कार्ड नंबर दर्ज करें और असेसमेंट इयर में 2023-2024 का चयन करें.
  • Adress वाली जगह पर अपना कोई भी एड्रेस डालें और अब कैप्चा कोड डालकर प्रोसीड पर क्लिक करें.
  • प्रोसीड पर Click करने के बाद आपको स्क्रीन पर आपकी दर्ज जानकारी दिखेगी.
  • जानकारी अच्छी तरह से चेक करने के बाद I Agree पर Click करें. Submit To The बैंक पर क्लिक करें.
  • अगर आपकी ओर से दर्ज Details में कोई गड़बड़ी है तो Edit पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपको नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड ऑप्शन चुनकर अदर्स (Others) में 1000 रुपए भरें.
  • ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद आपको एक PDF मिलेगी. इसे डाउनलोड पर अपने पास रख लें.
  • इस पेमेंट को अपडेट होने में 4-5 दिन का समय लगेगा.

Payment करने के बाद की प्रोसेस

  • 4-5 दिन बाद दोबारा से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लिंक आधार पर Click करना होगा.
  • पैन नंबर और आधार नंबर भरकर वैलिडेट पर क्लिक करना होगा.
  • अगर आपका पेमेंट अपडेट हो गया होगा तो स्क्रीन पर Continue का ऑप्शन आएगा.
  • Continue पर क्लिक कर आधार कार्ड के अनुसार नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.
  • I Agree पर टिक कर आगे प्रोसीड करें. अब आपके पास एक OTP आएगा.
  • ओटीपी दर्ज कर वैलिडेट पर क्लिक करें. अब एक पॉप अप विंडो ओपन होगी.
  • पॉप अप में लिखा होगा आधार पैन लिंकिंग की आपकी रिक्वेस्ट वैलिडेशन के लिए UIDAI के पास भेज दी गई है.
  • वैलिडेशन के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा. इसका स्टेटस आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं.

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