NPS अकाउंट से पैसा निकालने के नए नियम जारी, 1 फरवरी से होंगे लागू

नई दिल्ली | पेंशन फंड रेगुलेटरी बॉडी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन स्‍कीम (NPS) के तहत पेंशन निकासी के प्रावधानों में बदलाव करते हुए नया सर्कुलर जारी किया है. नए सर्कुलर के मुताबिक, पेंशन सब्‍सक्राइबर को नियोक्‍ता के योगदान को छोड़कर अपने अकाउंट से 25 फीसदी से ज्‍यादा राशि की निकासी करने की अनुमति नहीं है.

NPS PENSION

इसके लिए कुछ प्रावधान तय किए हैं कि किन परिस्थितियों में पेंशन फंड से राशि की निकासी की जा सकती है. सर्कुलर के अनुसार, आंशिक निकासी के नए प्रावधान अगले महीने यानी 1 फरवरी 2024 से लागू होंगे.

कब- कब कर सकते हैं निकासी

  • बच्‍चों के हायर एजुकेशन के लिए (वो बच्‍चा कानूनी रूप से गोद लिया गया हो, तो भी).
  • बच्‍चों की शादी के समय (इसमें भी कानूनी रूप से गोद लिया गया बच्चा शामिल है).
  • अपने नाम पर या ज्‍वाइंट नेम से आवासीय घर या फ्लैट की खरीदने या बनवाने की स्थिति में (बशर्ते सब्‍सक्राइबर के नाम पहले से ही कोई घर न हो)
  • कैंसर, किडनी फेल्‍योर, मल्‍टीपल स्केलेरोसिस, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्‍लांट, कोरोनरी आर्टेरी बाईपास जैसी मेजर बीमारियों के ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन और अन्‍य बड़े खर्चों की स्थिति में
  • सब्‍सक्राइबर की दिव्यांगता या अक्षमता की स्थिति में मेडिकल और आकस्मिक खर्च होने पर
  • स्किल डेवलपमेंट या री- स्किलिंग के लिए खर्च की स्थिति में
  • अपना उद्यम या कोई स्टार्ट- अप शुरू करने के लिए जरूरत पड़ने पर

इन शर्तों का करना होगा पालन

  • सब्‍सक्राइबर को NPS स्‍कीम में शामिल होने की तारीख से कम से कम 3 साल पूरे होने चाहिए.
  • आंशिक निकासी की राशि पर्सनल पेंशल अकाउंट में सब्‍सक्राइबर के कुल योगदान के एक- चौथाई (25%) से ज्‍यादा नहीं होनी चाहिए.
  • NPS के तहत सब्सक्राइबर को अपनी पूरी सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम 3 बार आंशिक निकासी करने की अनुमति है.

इस तरह करें एनपीएस अकाउंट से निकासी

सब्‍सक्राइबर को अपने संबंधित सरकारी नोडल ऑफिस या प्‍वाइंट ऑफ प्रेजेंस के माध्यम से केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) को निकासी का उद्देश्य बताते हुए एक स्व- घोषणा के साथ विड्रॉल रिक्‍वेस्‍ट करना होगा.

पेनी ड्रॉप जैसे तरीकों से तत्काल बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के माध्यम से ग्राहक के बैंक अकाउंट के सफल सत्यापन के बाद ही CRA आंशिक निकासी के आवेदन पर कार्रवाई करेगा. इसके बाद, आपके बैंक अकाउंट में कुछ ही दिनों में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!