मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पेशी से मिली छूट

नई दिल्ली | हाल ही में अपनी लोकसभा सदस्यता गंवाने वाले कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को आज एक मामले में पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान की है. मोदी सरनेम मामले में हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. ऐसे में उन्हें अब पेशी पर उपस्थित होने के लिए बिहार नहीं आना पड़ेगा.

Rahul Gandhi

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई 15 मई को निर्धारित की है. राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर दिये बयान पर पटना की MP- MLA कोर्ट ने 25 अप्रैल को कोर्ट में हाज़िर होने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट द्वारा लगाये गई रोक के बाद अब उन्हें 25 अप्रैल को हाज़िर नहीं होना पड़ेगा.

सुशील मोदी ने दर्ज कराया था केस

बता दें कि राहुल गांधी के एक बयान ‘इन सारे चोरों का नाम मोदी क्यों है’ को लेकर बिहार से बीजेपी नेता सुशील मोदी ने साल 2019 में उनपर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा था मोदी को चोर कहकर पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है.

इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल को राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया था. राहुल गांधी की तरफ से पटना हाईकोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर एमएलए- एमपी कोर्ट द्वारा पेश होने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी. राहुल गांधी के अधिवक्ता अंशुल ने इस मामले की त्वरित सुनवाई की गुहार भी लगाई थी.

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