RBI ने 2000 के नोटों को बदलने के लिए जारी किए ये दिशा निर्देश, लोगों को नहीं होना पड़ेगा परेशान

नई दिल्ली | 2,000 रुपये के नोटों को बदलने या जमा करने के लिए किसी फॉर्म या पर्ची की आवश्यकता होगी या नहीं इस बारे में अटकलों पर विराम लगाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज अपनी सभी शाखाओं के लिए एक दिशानिर्देश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि इसे बिना कोई मांग पर्ची प्राप्त किए अनुमति दी जाएगी. 20,000 रुपये के कुल मूल्य तक के 2,000 रुपये के नोट एक बार में जमा या बदले जा सकते हैं.

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सोशल मीडिया में चल रही अफवाहें

बता दें कि लगातार सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही है. उसके बाद, आरबीआई द्वारा यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर कथित गलत सूचना के बीच आया है. अफवाहों में कहा गया है कि प्रतिबंधित नोटों को बदलने के लिए आधार कार्ड जैसे पहचान दस्तावेज जमा करने के साथ एक फॉर्म भरना होगा. इसी को लेकर आरबीआई ने खंडन किया है.

19 मई को किए नोट बंद

19 मई को आरबीआई ने 2016 की नोटबंदी के बाद जारी 2,000 रुपये के नोट को वापस लेने का ऐलान किया था. हालांकि, बाजार में मौजूद 2,000 के नोट फिलहाल चलन में रहेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को तत्काल प्रभाव से 2,000 रुपए के नोट जारी करने से रोकने की सलाह दी थी. आरबीआई ने कहा कि ये नोट 30 सितंबर तक चलन में रहेंगे.

यानी जिनके पास अभी 2,000 रुपए के नोट हैं, उन्हें बैंक से एक्सचेंज कराने होंगे. आरबीआई ने प्रेस रिलीज में बताया कि 2018- 19 में ही 2,000 रुपये के नोट की छपाई बंद कर दी गई थी. नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद 2,000 हजार रुपए का नोट चलन में आया था. नोटबंदी में 500 और 1,000 रुपए के नोट बंद हो गए थे.

ऐसे बदले जाएंगे नोट

20 हजार रुपए तक के नोट एक बार में बदले जाएंगे. अगर आपके पास 2,000 के नोट हैं तो 30 सितंबर की तारीख याद रखें. पहले आप इसे बैंक में जाकर बदल सकते हैं. यानी 30 सितंबर तक आप अपने नजदीकी बैंकों में जाकर 2,000 को बदल सकेंगे. इसके बजाय आपको एक और वैध मुद्रा मिलेगी.

बैंक में नोट बदलने के लिए लगेगी विशेष विंडो

आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक, बैंकों में 2000 के नोट बदलने के लिए अलग से स्पेशल विंडो होंगी, जहां आप आसानी से 2,000 के नोट बदल सकेंगे. एक अनुमान के मुताबिक, मौजूदा समय में 3 लाख 62 हजार करोड़ 2,000 के नोट चलन में हैं. अब देखना होगा कि बैंक में कितने नोट वापस आते हैं.

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